प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना स्थल पहुंचकर आरोपी की शीघ्र गिरफ़्तारी हेतु दिया गया था निर्देश
आरोपी पति रूद्रप्रताप यादव के विरूद्ध थाना बलोदा में दहेज मृत्यु की धारा 304बी के भादवि अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
बलोदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका ललिता यादव उम्र 38 वर्ष निवासी खिसोरा जो लेवई मीडिल स्कूल में शिक्षा कर्मी वर्ग 02 के पद पर कार्यरत थी। मृतिका की शादी आरोपी रूद्रप्रताप यादव से करीबन 05 वर्ष पूर्व हुई थी। दिनांक 14 जनवरी 23 को अपने घर के कमरा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर थाना बलोदा में मर्ग कायम कर जांच की गई।
मृतिका नव विवाहिता होने से उनके माता पिता एवं गवाहों का कथन लिया गया, जिसमें पाया गया कि मृतिका का पति रूद्रप्रताप यादव उम्र 33 वर्ष निवासी खिसोरा मृतिका को किसी से बात नही करने देना तथा मृतिका के बैंक पास बुक एटीएम को अपने पास रखता था तथा खर्च के लिये पैसी भी नही देता था। शराब पीकर मारपीट करता था, जिस सम्बन्ध में मृतिका द्वारा अपनी मां को मृत्यु के एक दिन पूर्व फोन कर बताया गया था।
आरोपी पति रूद्रप्रताप यादव द्वारा मृतिका से 05 लाख रूपये की मांग करना और तुम मर जाओंगे तो तुम्हारे जगह नौकरी करूंगा, कहकर मृतिका को प्रताडित करता था। शरीरिक, मानसिक आर्थिक रूप से प्रताडित होकर नवविवाहिता द्वारा घटना दिनांक 14 जनवरी 23 को फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाये जाने पर आरोपी रूद्रप्रताप यादव पिता धिरपाल यादव उम्र 33 वर्ष निवासी खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर-चांपा के विरूध्द धारा 304बी भादवि का अपराध कायम कर दिनांक 29 जनवरी 23 को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड मे पेश कर जिला जेल जांजगीर दाखिल किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा, थाना प्रभारी बलौदा उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, सहायक उपनिरीक्षक कृष्णपाल सिंह कंवर, प्रधान आरक्षक अरूण कौशिक, महिला प्रधान आरक्षक रामकुमारी मार्को, आरक्षक युवराज सिंह, आरक्षक रामभरोष कश्यप, आरक्षक चंद्रकांत कश्यप, आरक्षक जितेंद्र कुर्रे एवं आरक्षक योगेश यादव का सराहनीय योगदान रहा।