ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में राजस्व प्रकरण दर्ज कर करना होगा निराकरण

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में राजस्व प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण करने कहा गया है। 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने कहा है कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा समस्त प्रकरणों को ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर पंजीबद्ध नहीं करने तथा ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों में नियमित रुप से आदेश पारित नहीं होने अपंजीकृत होने के कारण ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों की वास्तविक स्थिति तथा पक्षकारों को पेशी तारीख की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण कर लोगों को सुलभ व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रारंभ की गई योजना का लाभ लोगों को दिलाएं।

ज्ञातव्य है कि ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान किया जा रहा है कि 15 फरवरी 2023 से कोई भी प्रकरण पूर्व तिथि से दर्ज नहीं किए जा सकेंगे तथा सॉफ्टवेयर में आदेश पत्रों की प्रविष्टि पेशी तारीख के एक सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य होगा। पेशी तारीख के एक सप्ताह पश्चात आदेश पत्रों की प्रविष्टि कलेक्टर के अनुमोदन से किया जाएगा।

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