नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से घेराबंदी कर किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल.

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आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी घटना कारित करने के बाद फरार होकर जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली चला गया था

आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी को दिनांक 05 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 नवंबर 21 को पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर सुखसागर सूर्यवंशी अपने साथ सक्ति नगर जम्मू ले गया, वहां पीडिता को शादी करूंगा बोलकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा शादी के लिए कहने पर शादी से मुकर गया।

पीडिता दिनांक 19 नवंबर 21 को अपने गांव वापस आयी। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 363,366,376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी घटना कारित करने के बाद दिल्ली जम्मू की तरफ फरार हो गया था। आरोपी गिरफ्तारी के डर से मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने दोस्तो से मिलने ट्रेन से बिलासपुर आ रहा है, जिस पर तत्काल बलौदा पुलिस रेलवे स्टेशन बिलासपुर पहुँची और आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी को स्टेशन के बाहर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया गया।

आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी निवासी नवगवा को दिनांक 04 फरवरी 23 को गिरफ्तार किया गया, जिसे दिनांक 05 फरवरी 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, आरक्षक श्याम राठौर, आरक्षक संतोष रात्रे एवं आरक्षक लखेश विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

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