अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, प्रकरण में फरार छः आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, बेजा कब्जा जमीन में घर बनाने की बात को लेकर हुये विवाद में आरोपियों द्वारा घटना को दिया गया अंजाम !

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प्रकरण में पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा चुका है, आरोपीगण घटना दिनांक से थे फरार

आरोपियों के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 294, 506, 323, 147 भादवि है पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

नवागढ़ : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26 जनवरी 23 को प्रार्थी राज कुमार सागर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 26 जनवरी 2023 को प्रात 9:00 बजे खैरताल चौक राजेन्द्र दुकान के पास गांव का भागवत कश्यप, भोला कश्यप, सुखदेव कश्यप, सुखदेव का बेटा राजेश्वरी कश्यप एवं उसके अन्य साथी आए और बेजा कब्जा जमीन में घर बनाने की बात को लेकर मना करते हो कहते हुये अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का उण्डा से प्रार्थी को एवं आहत राजेन्द्र ओगरे हरिशंकर ओगे, रविशंकर ओछे को मारपीट किए है। जिससे प्रार्थी के कलाई के उपर बांह एवं पीठ, दाहिना पैर घुटना में चोट लगी है, तथा रविशंकर ओगे, हरिशंकर ओगे तथा राजेन्द्र ओगे को भी चोट लगी है। जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 294, 506, 323, 147 भादवि दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आहत राज कुमार सागर, गवाह राजेन्द्र कुमार ओगे, उत्तम कुमार औगे, धनाराम ओग्रे का कथन लिया गया है। प्रार्थी के गवाहो के कथन के आधार पर प्रकरण में आरोपियों द्वारा प्रार्थी एवं आहत को जातिगत गाली-गलौच करना, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति वर्ग के है, उनके साथ अपराध घटित करना पाए जाने से प्रकरण में आरोपियो के विरुद्ध धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जोड़ा गया है। गवाहों के कथनानुशार प्रकरण में आरोपी सुखराम कश्यप, अमन अरु राजा कश्यप का नाम प्रकरण में जोड़ा गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना कार्यवाही के दौरान दिनांक 31 जनवरी 2023 को आरोपी 1 सुखराम कश्यप 2 सुखदेव कश्यप, 3 राजेश्वरी कश्यप 4 अमन उर्फ राजा कश्यप सभी निवासी खैरताल एवं विधि से संघर्षरत बालक को न्यायिक रिमांड में भेजा गया था। प्रकरण के अन्य आरोपी 01- भागवत कश्यप उम्र 40 साल, 02- अमरनाथ उर्फ भोला कश्यप उम्र 33 साल, 03- राहुल कश्यप उम्र 25 साल, 04- शत्रुधन कश्यप  उम्र 41 साल, 05- भरत कश्यप  उम्र 37 वर्ष, 06- प्रताप कश्यप उम्र 30 वर्ष सभी निवासी ग्राम खैरताल घटना दिनांक से फरार थे, जिन्हे दिनांक 06 फरवरी 23 को गिरफ्तार कर न्याययिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, निरीक्षक बी.एन. बनाफर, प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा, आरक्षक शिवभोला कश्यप, आरक्षक बलराम यादव एवं आरक्षक सोमनाथ कैवर्त की सराहानीय भूमिका रही।

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