कबाड़ियों पर की गई बड़ी कार्यवाही : तीन कबाड़ियों से 1357 किलोग्राम कबाड़ कुल कीमत लगभग 81,700/- रुपये किया गया बरामद, कबाडियों पर कार्यवाही हेतु चंद्रशेखर परमा के नेतृत्व में  किया गया था टीम का गठन !

कबाड़ियों पर की गई बड़ी कार्यवाही : तीन कबाड़ियों से 1357 किलोग्राम कबाड़ कुल कीमत लगभग 81,700/- रुपये किया गया बरामद, कबाडियों पर कार्यवाही हेतु चंद्रशेखर परमा के नेतृत्व में  किया गया था टीम का गठन !

February 8, 2023 Off By Samdarshi News

कबाड़ी उमेश देवांगन से 348 किलोग्राम,  कमलेश कुमार रजक से 500 किलोग्राम एवं अरुण कुमार विश्वकर्मा से 509 किलोग्राम कबाड़ किया गया बरामद.

गठित पुलिस टीम द्वारा कबाड़ी उमेश देवांगन,  कमलेश कुमार रजक एवं अरुण कुमार विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा 41(1-4) जा.फौ धारा 379 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की गई, कबाड़ियों पर निरंतर जारी रहेगी कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के विषय में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 08 फरवरी को कबाड़ियों पर कार्यवाही करने हेतु उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा  के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा बलौदा में उमेश देवांगन, कमलेश कुमार रजक एवं अरुण कुमार विश्वकर्मा के यहॉ छापामार कार्यवाही की गई।

छापामारी के दौरान उमेश देवांगन उम्र 34 वर्ष कन्या शाला के पास बलौदा के यहॉ रेड कार्यवाही किया गया, जहॉ सेंट्रिंग प्लेट 10 नग 188 किलोग्राम, मिल का चोंगी 01 नग 07 किलोग्राम, बुलेट का सायलेंसर 01 नग 5 किलोग्राम, लोहे का एंगल 12 नग 23 किलोग्राम एवं मोटरसाइकिल पार्ट्स 122 किलोग्राम कुल 348 किलोग्राम कीमती 8700/- रुपये का कबाड़ बरामद किया गया।

इसी प्रकार कमलेश कुमार रजक उम्र 38 वर्ष के यहाँ छापामार कार्यवाही करने पर बोर पाईप 07 नग, ट्रक  पट्टटा 07 नग, जेसीबी फाल 02 नग, आटा चक्की 01 नग, टायर रिंग 01 नग, कटिंग लोहे का छड़, एंगल, रेलवे तार में लगा बेटन एंगल, बिजली जीआई तार कुल 500 किलोग्राम कीमती 55,000/- रुपये का कबाड़ बरामद किया गया।

कबाड़ी अरुण कुमार विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी बलौदा के यहाँ छापेमारी करने पर लोहे का एंगल 170 किलोग्राम, सेंट्रिंग पार्ट्स 80 किलोग्राम, लोहे का पार्ट्स 68 किलोग्राम, लोहे का पट्टा 32 किलोग्राम, लोहे का सरिया 56 किलोग्राम एवं अन्य सामग्री कुल 509 किलोग्राम कबाड़ कीमती 18,000/- रुपये बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 41(1-4) जा.फौ., धारा 379 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, निरीक्षक कामिल हक, सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र कश्यप, सहायक उपनिरीक्षक अनिल तिवारी एवं टीम के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों का योगदान रहा।