देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को बिलासपुर में,
February 9, 2023समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन तथा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन ‘‘स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं‘‘ के तहत् बिलासपुर की मिनी माता बस्ती जरहाभाठा में दिनांक-11.02.2023 को सुबह 10.30 बजे किया जायेगा।
उक्त मोहल्ला लोक अदालत हेतु मोबाइल वैन (वाहन) को छ0ग0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी द्वारा हरी झंडी दिखाकर सुबह-10.00 बजे जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर से रवाना किया जायेगा।
उक्त मोहल्ला लोक अदालत में सफाई एवं स्वच्छता प्रणाली की सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण मौके पर उपस्थित स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पंकज कुमार जैन एवं सदस्य श्री सुरेश सिंह गौतम एवं सदस्य श्रीमती शालिनी मिरी के माध्यम से किया जायेगा। उक्त मोहल्ला लोक अदालत में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
नेशनल लोक अदालत हेतु खण्डपीठ गठित –
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक-11/02/2023 को किया जावेगा। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत में मामलों के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही हेतु न्यायिक अधिकारियों के कुल 32 खण्डपीठ तथा राजस्व न्यायालयों के कुल 45 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में मुख्य रूप से राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दावा दुर्घटना के मामले, सिविल मामले, टेलीफोन एवं विद्युत विभाग के मामले, नगर निगम से संबंधित जलकर एवं सम्पति कर इत्यादि मामलों का निराकरण पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से किया जावेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत की समस्त तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू ने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने की अपील की है।