दस वर्षीय बालक का अपहरण कर 75,000/-रूपये की फिरौती की मांग करने करने वाले पति-पत्नी चढ़े पुलिस के हत्थे, अपराध पंजीबद्ध होने के चंद घण्टे पश्चात ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता !

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आरोपियों के विरूद्ध धारा 363,364 क, 34 भादवि के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

बालक को सकुशल बरामद कर उसकी दादी के सुपुर्द किया गया, अपने पोते को पाकर दादी के चेहरे पर लौटी मुस्कान

आरोपियों की गिरफ्तारी एवं बालक की सकुशल बरामदगी हेतु श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया था टीम का गठन

जिला जांजगीर-चांपा में कर्जा एक्ट का पहला मामला, आरोपीगण के विरूद्ध पृथक से की गई कर्जा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना बलौदा में दिनाँक 09 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटा एवं बहू को महिला लेबर सरदारीन अकलतरा पोडीभाठा निवासी कमला बाई चौहान एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश घाटमपुर ईट भट्टा में काम करने के लिये ले गये है। ग्राम शनिचराडीह में प्रार्थिया अपने पोते एवं पोती के साथ रहती है।

दिनांक 06 फरवरी 23 के 12:00 बजे लगभग उक्त महिला सरदारीन कमला बाई चौहान तथा उसके एक साथी मोटर सायकल से घर आये और अपहृत बालक को खुजली हुआ है, जिसे ईलाज हेतु अकलतरा ले जाना है, शाम तक छोड़ दूँगी कहते हुये बालक को अपने साथ ले गयी। प्रार्थिया द्वारा उक्त महिला से फ़ोन में बात करने पर तुम्हारे बेटा बहू मेरे से 75 हजार रूपये लिये है, उसे तुम वापस करो तब तुम्हारे पोते को वापस करूंगी कहकर 75,000/ रूपये फिरौती की मांग करने लगी।

उप निरीक्षक गोपाल सतपथी

प्रार्थीया की रिपोर्ट पर आरोपियो के विरुद्ध थाना बलौदा में धारा 363,364क, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।विवेचना दौरान अपह्रत बालक की बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृत बालक उम्र 10 वर्ष को आरोपिया कमला बाई चौहान उम्र 35 वर्ष साकिन हाल मुकाम वार्ड क्रमांक 02 पोडीभांठा अकलतरा के कब्जे से उसके मकान से रात्रि में बरामद किया गया, जिसे सकुशल उसके दादी के सुपुर्द किया गया।

आरोपी कमला बाई चौहान उम्र 35 वर्ष एवं छबिलाल चौहान उम्र 42 वर्ष निवासी हाल मुकाम वार्ड क्रमांक 02 पोडीभांठा अकलतरा को दिनांक 10 फरवरी 23 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं बालक को सकुशल बरामद करने में उप पुलिस अधीक्षक  श्री निकोलस खलखो, निरीक्षक उमेश साहू, उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, हायक उप निरीक्षक प्रमोद महार, हायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कवर, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, हिला प्रधान आरक्षक रामकुमारी मार्को, हिला प्रधान आरक्षक जीवंती कुजूर, आरक्षक श्याम राठौर, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक अहमद कुरैशी, आरक्षक उमेश यादव एवं आरक्षक युवराज सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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