आरोपी शिवा गौरहा उम्र 19 वर्ष निवासी पकरिया के विरूद्ध थाना अकलतरा पुलिस ने की कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
अकलतरा : प्रकरण के विषय में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 21 सितंबर 22 को प्रार्थी ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 19 सितंबर 22 के दरम्यानी रात्रि घर से बिना बताये कही चली गई है, जिसे किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा भगाकर ले जाने की शंका किये जाने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 438/2022 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के संबध में लगातार पता तलाश किया जा रहा था। अपहृता के अहमदाबाद में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना से टीम गठन कर पुलिस टीम को अहमदाबाद भेजा गया, जहां विवेकानंद नगर अहमदाबाद में अपहृता को शिवा गौरहा के कब्जे से बरामद किया गया।
पीड़िता का कथन लेने पर आरोपी शिवा गौरहा उम्र 19 वर्ष निवासी पकरिया थाना अकलतरा के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फूसलाकर अपहृत कर ले जाना एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताई, जिस पर प्रकरण में धारा 366क, 376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनाँक 10 फरवरी 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, सहायक उपनिरीक्षक बी.पी.खाण्डेकर, महिला प्रधान आरक्षक राज कुमारी कठौतिया एवं आरक्षक विवेक ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।