राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन
February 11, 2023स्वास्थ एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : दिनांक 11 फरवरी 23 को जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष मे सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर एवं श्री विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक दिवसीय तंबाकू नियंत्रण के संबंध में तकनीकी सहयोगी संस्था द यूनियन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर वी.के.पैगवार द्वारा डॉक्टर आर.के.सिंह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, श्री अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।
डॉ. पैगवार द्वारा अपने उद्बोधन में पूर्व में हैजा, टायफाइड के कारण मृत्यु होना, वर्तमान में हृदयाघात के कारण मृत्यु होना बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कराये गये सर्वे के आधार पर खानपान एवं नशापान में तंबाकू की मात्रा होने के कारण अचानक एवं समय से पूर्व मृत्यु होने के सम्भावना रहती है, साथ ही नशा छुड़वाने के लिये मुफ्त काउंसलिंग एवं दवाई की सुविधा के सम्बंध में अवगत कराया गया।
डॉक्टर आर.के.सिंह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य, अधिकारी द्वारा अपने उद्बोधन में तंबाखू सेवन पर नियंत्रण लगाना, तंबाखू पैदावार में मुनाफा होने के कारण तम्बाखू के पैदावार में नियंत्रण नही हो पाना, 39.1% लोग तम्बाखू के सेवन करने से बीमारी से ग्रसित होने के कारण मृत्यु होना, तम्बाखू सेवन करने के कारण 12 प्रकार से कैंसर की बीमारी होना बताया गया।
श्री संजय नामदेव डिविजनल कोऑर्डिनेटर द यूनियन द्वारा अपने उद्बोधन में तंबाकू पर नियंत्रण लगाने के संबंध में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2030 एवं ई-सिगरेट अधिनियम 2019 के विषय में बताया गया। साथ ही वर्ष 1975 में सिगरेट एक्ट था, जिसे 2003 में संशोधन कर कोटपा अधिनियम किया गया, जो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 है| कोटपा अधिनियम के अंतर्गत 33 धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से 5 धाराएं हैं। धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर ₹200 का अर्थदंड धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन का निषेध न करने पर प्रथम बार ₹1000 का अर्थदंड या 2 वर्ष के कारावास अथवा दोनों इसी घटना की पुनरावृति करने पर ₹5000 का अर्थदण्ड तथा 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा तंबाकू विक्रय या व्यक्ति को तंबाकू विक्रय तथा धारा 7 के अंतर्गत बिना चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद का विक्रय व सजा के प्रावधान के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
चलानी प्रक्रिया को सुगम बनाया जाने हेतु राज्य द्वारा टोबैको मॉनिटरिंग एप जैसी तकनीक को भी जल्द ही शुरू किया जा रहा है। जिससे समस्त अधिकृत अधिकारियों द्वारा चलानी गतिविधि की जा सकेगी और कोटपा अधिनियम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा|
श्री अनिल सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने उद्बोधन में उपस्थित समस्त अधिकारियों को कोटपा अधिनियम 2003 एवं ई-सिगरेट अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू करने एवं उलंघन होने पर कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करते हुए जिले में गठित प्रवर्तन दल को सहयोग करने हेतु व साथ ही पुलिस थाना परिसर को तंबाकू मुक्त बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया| इस कार्यक्रम में श्री आर के सिंह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, श्री अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डॉ वी.के.पैगवार, श्री संजय नामदेव एवं कार्यालय के स्टाफ उपस्थित रहे।