Breaking : खदान में ब्लास्टिंग से बालिका की मृत्यु मामले में जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने अभय कुमार सोनी के खदान को बंद करने के दिए निर्देश, नोटिस जारी

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर  

ग्राम जोकारी, ग्राम पंचायत जोकारी तहसील कुनकुरी स्थित ख.नं. 401/1 रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा अवधि दिनांक 07.07.1997 से 08.07.2029 तक स्वीकृत है। जिसमें आपके द्वारा खनिज पत्थर उत्खनन कार्य के दौरान ब्लॉस्टिंग कराया गया। आपके खदान में ब्लास्टिंग किये जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधित सूचना प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा छ०ग० गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 में उल्लेखित उत्खनिपट्टा के निबंधन एवं शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जशपुर के पत्र क्रमांक Q जशपुर, दिनांक 23.01.2023 के द्वारा जारी नोटिस का भी आपके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त कारणों से आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को छ०ग० गौण खनिज नियम, 2015 के नियम – 51 के उप नियम- 29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया जाता है।

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