Breaking : डीईओ जशपुर नें विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने पर तत्काल प्रभाव से प्रधान पाठक को किया निलंबित….पढ़ें ख़बर

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने बगीचा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला लोरो की प्रधान पाठक श्रीमती नीलिमा सुषमा एक्का को निलंबित किया।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बगीचा दिनांक 10.02.2023 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती नीलिमा सुषमा एक्का, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला लोरो, विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 25.01.2023 तक, दिनांक 02.02.2023 से 03.02.2023 तक एवं 06.02.2023 से अद्यपर्यन्त लगातार बिना पूर्व सूचना / आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये है। संबंधित द्वारा विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं व विद्यालय आने पर मद्यपान के नशे में उपस्थित होते हैं। ग्रामवासियों एवं प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किया जाना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वधा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव श्रीमती नीलिमा सुषमा एक्का प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला लोरो, विकासखण्ड बगीचा जिला- जयपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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