शासन की योजना का लाभ लेकर जमीन के पट्टेदार से बन सकते है मालिक, भूमि स्वामी हक मिलने से होंगे कई लाभ, भू-अर्जन होने पर मिलेगा मुआवजा, बैंकों से आसानी से मिलेंगे लोन

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भूमि स्वामी हक की जमीन का प्रयोजन बदलने पर किया जा सकेगा वैध

22 से 25 फरवरी तक भूमि स्वामी हक प्रदान करने विभिन्न स्थानों में लगेंगे शिविर 

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर राजस्व विभाग के नजूल शाखा के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे है। जिसमें आवेदन कर स्थायी नजूल पट्टेदार भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। यह योजना इसके प्रावधानों के चलते ऐसे पट्टेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि योजना के तहत उन्हें सीधे जमीन का मालिकाना हक मिलता है। भूमि स्वामी हक मिलने से एक ओर जहां पट्टेदार जमीन का मालिक हो जाता है तथा किसी भी प्रकार के शासकीय अधिग्रहण तथा भू-अर्जन पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। यह लाभ पट्टेदार रहने पर नहीं मिलता। राजस्व नियमों के तहत पट्टा भूमि का प्रयोजन बदलने या शर्त का उल्लंघन करने पर पट्टा निरस्त हो सकता है। जैसे आवासीय पट्टे का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर वह पट्टा निरस्त कर भूमि को शासकीय घोषित किया जा सकता है। वहीं इस योजना के तहत भूमि स्वामी हक लेने से प्रयोजन परिवर्तित होने पर उस भूमि का नियमितीकरण (वैध) करवाया जा सकता है। इसके साथ ही पट्टा भूमि पर बैंकों द्वारा सिर्फ लीज/पट्टा अवधि तक का ही लोन स्वीकृत किया जाता है, जबकि भू-स्वामी हक मिलने के पश्चात हितग्राही उस भूमि के विरूद्ध इस तरह किसी भी अवधि विशेष के बंधन से मुक्त होकर लोन ले सकता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भूमि के व्यवस्थापन तथा राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने की योजना भी चलायी जा रही है। नजूल अधिकारी ने लोगों से शासन की इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।

इस तरह ले सकते है योजनाओं का लाभ

शासकीय भूमि का व्यवस्थापन-नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 20 अगस्त 2017 के पूर्व के अतिक्रमित/कब्जारत शासकीय/नजूल भूमि के कब्जेदार/आवेदक अपने अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन प्रचलित गाईड लाईन/बाजार भाव का 150 प्रतिशत प्रब्याजी एवं प्रब्याजी का 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है।

गैर रियायती स्थायी पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करना-नगरीय क्षेत्र के गैर रियायती स्थायी पट्टों के पट्टेदार अपने पट्टों की प्राप्त भूमि के वर्तमान गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की बराबर की राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। ऐसे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो गयी है। ऐसे पट्टेदार नवीनीकरण सह भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है।

राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करना-नगरीय क्षेत्र के राजीव गांधी आश्रय योजना/मुख्यमंत्री आबादी पट्टा के पट्टेदार अपने पट्टों की प्राप्त भूमि के वर्तमान गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 22 प्रतिशत के बराबर की राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है।

शहर में विभिन्न स्थानों में लग रहे शिविर, सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक लिये जायेंगे आवेदन

कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन पर रायगढ़ जिला अंतर्गत स्थायी नजूल पट्टों जिनकी नवीनीकरण अवधि समाप्त हो गई है ऐसे नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं भूमि स्वामी हक प्रदाय किये जाने  शिविर आयोजित किये जा रहे है। प्रात: 10.30 से शाम 5.30 के बीच शिविर में आवेदन लिए जाएंगे। 22 एवं 23 फरवरी को शहर के तीन स्थानों ललित स्कूल जेलपारा, रायगढ़, देवांगन धर्मशाला रायगढ़ और रविशंकर प्राथमिक शाला चांदमारी, रायगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। इसी तरह 24 एवं 25 फरवरी को भी शहर में तीन जगहों सिंधी धर्मशाला टेलीफोन ऑफिस के पास, रायगढ़, पुराना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिविल लाईन के पास, रायगढ़ और दादुद्वारा धर्मशाला, रायगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी को तहसील कार्यालय रायगढ़ में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर भी आवेदन लिये जायेंगे।

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