Breaking : रमसमा प्रधान पाठक सतिन्द्र राम निलंबित….देखें आदेश

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 10000/ था / 2022-23 बगीचा दिनांक 22.02.2023 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सतिन्द्र राम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला रंगरागा विकास खंड बगीचा जिला- जशपुर (ग) द्वारा नियमित मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना, विद्यालय में विस्तर लगाकर निवास करना व बिस्तर में मूत्र विसर्जन करने के कारण विद्यालय में दुर्गन्ध होना प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य .. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वमा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव सतिन्द्र राम प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रमसमा विकासखण्ड जिला जशपुर (छ.ग.) को प्र.म. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1906 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।)

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