नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर, भगाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपहृता को बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार

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थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 269/2021 धारा 363, 366 क, 376, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं 5, 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध 

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10 नवम्बर 2021 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री प्रातः में बिना किसी को बताये घर से कहीं चली गई। प्रार्थी द्वारा संदेह व्यक्त किया गया कि कोई अज्ञात आरोपी इसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इंसान एवं धारा 363 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबीर से मिली सूचना एवं सायबर सेल की मदद से अपहृता एवं आरोपी के ग्राम सरनाटोली थाना सन्ना में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना सिटी कोतवाली जशपुर से टीम गठित कर आरोपी के निवास ग्राम सरनाटोली जाकर घेराबंदी कर दबिश दिया। आरोपी रूपेश उरांव के कब्जे से अपहृता को बरामद कर प्रकरण के आरोपी रूपेश उरांव को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया।

अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के अन्तर्गत कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करना बताई। मामले में आरोपी रूपेश उरांव उम्र 18 वर्ष 11 माह निवासी ग्राम सरनाटोली थाना सन्ना, हॉल मुकाम गम्हरिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 14 नवम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना, अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उ.नि. किरणेश्वर प्रताप सिंह, म.आर. 95 पूनम तिर्की, आर. 596 शोभनाथ सिंह, सहा.आर. 10 रवि पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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