महिला की हत्या कर एक्सीडेंट का रुप देकर साक्ष्य छिपाने के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के दिशा-निर्देशन में बगीचा पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल !

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फिल्मी स्टाईल में आरोपियों ने वाहन का एक्सीडेंट कर हत्या की घटना को दिया था अंजाम,

थाना बगीचा अंतर्गत चौकी पण्डरापाठ क्षेत्र का मामला, 

मृतिका अपने पति के ऊपर करती थी चरित्र शंका एवं अक्सर लड़ाई-झगड़ा करती थी,

मृतिका के पति ने अपने भतीजों के साथ मिलकर उक्त घटना को दिया था अंजाम,

आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. का अपराध चौकी पण्डरापाठ में पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

जशपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संदीप यादव उम्र 24 साल निवासी कामारिमा ने चौकी पण्डरापाठ ने दिनांक 10 फरवरी 2023 को उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उक्त दिनांक के प्रातः 05:00 बजे लगभग इसकी चाची मृतिका प्रमिला यादव उम्र 39 साल एवं पवन यादव के साथ में मारूती कार क्रमांक सी.जी.04 एच.ए. 6339 में प्रमिला यादव के मायके ग्राम जगीमा (शंकरगढ़) जाने के लिये घर से निकले थे, कार को पवन यादव चला रहा था। जैसे ही कामारिमा घाट के पास पहुंचे थे कि कार का ब्रेक नहीं लगा और वाहन एक्सीडेंट होकर गढ्ढा में गिर गया और वाहन में सवार प्रमिला यादव की मृत्यू हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी पण्डरापाठ में मर्ग एवं धारा 279, 304(ए) भा.द.वि. पंजीबद्ध कर शव का पी.एम. कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यू हत्या करना लेख किये जाने पर उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त घटना के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री रामगोपाल गर्ग (IPS), पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री डी. रविशंकर (IPS) के निर्देशन में आरोपियों की पता-तलाश हेतु सभी पहलुओं को सूक्ष्मता से अवलोकन करने के निर्देश दिये गये। जिस पर विवेचना के दौरान प्रकरण के संदेही मृतिका के पति अर्जून यादव एवं वाहन चालक पवन यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बताये कि दिनांक 09 फरवरी 2023 की रात्रि में इनके ग्राम खैरापाठ में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, इसी कार्यक्रम के दौरान अर्जून यादव अपने भतीजा पवन यादव एवं अलोक यादव से मिला। अर्जून यादव ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी प्रमिला यादव अक्सर इसके चरित्र पर शंका करती है एवं हमेशा लड़ाई-झगड़ा करती है, जिससे यह परेशान हो गया है। दिनांक 10 फरवरी 2023 को प्रमिला यादव अपने मायके जायेगी, उसी दौरान कामारिमा घाट में वाहन का एक्सीडेंट कर प्रमिला यादव को मरवा देंगें, बोलने पर उक्त तीनों सहमत हो गये एवं वापस अपने-अपने घर आ गये।

दिनांक 10 फरवरी 2023 के प्रातः लगभग 04:00 बजे अर्जून यादव फोन कर पवन यादव एवं अलोक यादव को अपने पास बुलाया जिससे वे आ गये। प्रमिला यादव, अलोक यादव, पवन यादव और अर्जून यादव सभी मारूती कार क्रमांक  सी.जी. 04 एच.ए. 6339 में सवार होकर अपने घर से निकले। अर्जून यादव कार को चलाते हुये कामारिमा घाट के पास ले गया एवं वाहन को धीरे करके खाई तरफ मोड़ कर वह गाड़ी से कूद गया, फिर पवन यादव एवं अलोक यादव भी कूद गये तब प्रमिला यादव भी सबको वाहन से कूदते हुये देखकर वह भी गाड़ी से कूद गई, उक्त वाहन रोड से लगभग 25 फीट नीचे पेड़ में खाई के पास जाकर टकरा गई। प्रमिला यादव वहां से भागने लगी तो अर्जून यादव ने उसे पकड़कर कार एवं खाई वाले जगह के पास ले जाकर हाथ-मुक्का से मारपीट किया और अलोक यादव के पास रखे गमछा कपड़े से प्रमिला यादव के गला में बांधकर एक तरफ को अर्जून यादव एवं दूसरी तरफ अलोक यादव खींचकर हत्या कर दिये।

आरोपी अर्जून यादव, पवन यादव एवं अलोक यादव

पवन यादव के पास ड्राईविंग लायसेंस होने से उसे कहे कि तुम गांव में फोन कर बता दो कि प्रमिला यादव का उसके मायके जाते वक्त वाहन का ब्रेकफेल होने से एक्सीडेंट हो गया। घटना घटित कर अर्जून यादव तथा अलोक यादव अपने घर चले गये। पवन यादव ने फोन कर संदीप यादव को बताया, फिर संदीप यादव तथा गांव के अन्य लोग घटनास्थल पहुंच कर एक्सीडेंट का रिपोर्ट दर्ज कराये थे।

आरोपी अर्जून यादव, पवन यादव एवं अलोक यादव मिलकर प्रमिला यादव के एक्सीडेंट करने से मृत्यू नहीं होने पर गाड़ी के पास ले जाकर गमछा से गलाघोंट कर हत्या कर दिये एवं साक्ष्य छिपाते हुये एक्सीडेंटल रूप में परिवर्तित कर रहे थे। आरोपीगण (1) अर्जून यादव उम्र 40 साल (2) पवन यादव उम्र 25 साल एवं (3) अलोक यादव उम्र 28 साल सभी निवासी खैरापाठ चौकी पण्डरापाठ के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें दिनांक 25 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।   

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की पतासाजी में श्री संदीप मित्तल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी बगीचा, सायबर सेल की टीम, चौकी पण्डरापाठ के प्रधान आरक्षक 122 विनोद भगत, प्रधान आरक्षक 277 रामदेव राम, आरक्षक 557 रामवृक्ष पैंकरा, आरक्षक 698 रमेश गृही, आरक्षक 741 दिनेश्वर राम, आरक्षक 550 मंगल राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।   

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