विशेष पुलिस टीम एवं बलौदा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही : भारतमाला फोर लेन रोड से लोहा सरिया चुराने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 14 नग लोहे का सरिया वजन लगभग 80 कि.ग्रा. किया गया बरामद, घटना में प्रयुक्त पिक-अप बेलेरो भी की गई बरामद.

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आरोपी सुमित जांगड़े,  निलेश जांगडे, भूषण कुमार जांगडे एवं गुलशन कुमार जांगडे के विरूद्ध धारा 41 (1.4) जा. फौ. / 379 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

आरोपियों को कोरबी रोड संराईश्रृंगार पर घेरा बंदी कर पकड़ा गया, आरोपीगण चोरी का लोहा बेचने के फिराक में थे.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04 मार्च 2023 को विशेष पुलिस टीम एवं बलौदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सराईश्रृंगार कोरबी मोड़ के पास एक वाहन पिक-अप बोलेरो क्रमांक सी.जी. 11 ए.ई. 9795 में कुछ व्यक्ति चोरी का लोहे का सरिया लेकर बिक्री हेतु जा रहे है, जिस पर तत्काल संयुक्त टीम द्वारा घेरा बंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। पिक-अप बोलेरो वाहन में चालक ड्राईवर सीट पर बैठा था एंव उसके तीन अन्य साथी पिक-अप के पीछे डाला में बैठे थे, जिसमें लोहे का सरिया रखे हुये थे।

उक्त चारों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम सुमित जांगडे, निलेश जांगडे, भूषण कुमार जांगडे एवं आर्य देव रत्न उर्फ गुलशन कुमार जांगड़े बताये, जिनसे लोहे के सरिया के बारे में पुछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं होना बताया गया। आरोपी चालक द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में बताये कि उक्त लोहे की सरिया को चारों मिलकर कोरबी प्रस्तावित फोरलेन रोड के पास से चुराये थे। जिसे हिस्सा बंटवार कर अपने अपने हिस्सा का  वाहन पिक-अप बोलेरों में बिक्री हेतु ले जा रहे थे। आरोपियो के कब्जे से लोहे का सरिया कुल 14 नग करीबन 80 कि.ग्रा. एवं आरोपी वाहन चालक से एक सफेद रंग की बोलेरो मेक्सीट्रक प्लस क्रमांक सी.जी. 11 ए.ई. 9795 कीमत करीबन 3,50,000/- रुपये बरामद किया गया।

जिस पर आरोपी (1) सुमित जांगडे उम्र 33 वर्ष (2) निलेश जांगडे उम्र 19 वर्ष (3) भूषण कुमार जांगडे उम्र 18 वर्ष (4) आर्य देव रत्न उर्फ गुलशनकुमार जांगडे पिता रामस्वरू उम्र 19 वर्ष सभी निवासी कोरबी के विरुद्ध धारा 41 (1-4) / जा.फौ. 379 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुऐ दिनाँक 04 मार्च 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण पाल कंवर, प्रधान आरक्षक शरीफुदीन खान, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, आरक्षक विरेन्द्र टण्डन, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक श्याम भूषण, आरक्षक लखेश विश्वकर्मा, आरक्षक युवराज सिंह, आरक्षक देवराज लसार एवं आरक्षक शाहबाज का सराहनीय योगदान रहा।

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