घर घुसकर नाबालिक से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज न्यायिक रिमांड में

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मुलमुला पुलिस ने आरोपी नरेश हंसराज निवासी जोगीड़ीपा के विरुद्ध धारा 452,354 भादवि 8 पाक्सो एक्ट किया पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09.03.23 को करीब 11:00 बजे पीड़िता घर में अकेली थी उसी समय ग्राम जोगीड़ीपा निवासी नरेश हंसराज आया और पीड़िता से जबरदस्ती छेड़खानी किया। पीड़िता के चिल्लाने से आरोपी भाग गया।

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना मुलमुला में धारा 452,354 भादवि 8 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी नरेश हंसराज उम्र 40 वर्ष निवासी जोगीड़ीपा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक सन्तोष शर्मा, सहायक उप निरीक्षक कपिल राम साहू, आरक्षक राजा रात्रे एवं महिला आरक्षक बबिता निषाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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