दुकान के अंदर घुसकर गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल.

Advertisements
Advertisements

आरोपियों योगेश बर्मनएवं यशवंत बर्मन के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 149/2023 धारा 294,506,323,452,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

अकलतरा : प्रकरण के विषय में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10 मार्च 23 को नौशाद खान उम्र 31 वर्ष निवासी मस्जिद रोड अकलतरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 10 मार्च 23 को आजाद चौक के पास एक दुर्घटना हुआ था, जहॉ वाद-विवाद होने पर प्रार्थी दोनों पक्षों को समझाईश दे कर वापस अपने दुकान की और जा रहा था। उसी दौरान योगेश बर्मन, यशवंत बर्मन व उसका साथी प्रार्थी के पीछे-पीछे आये और मारपीट करने लगे। प्रार्थी दौड़कर अपने दुकान अंदर चला गया, तब आरोपीगण दुकान के अंदर घुसकर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगे, बीच बचाव करने आये प्रार्थी के रिश्तेदारों से भी आरोपियों द्वारा मारपीट किया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 149/2023 धारा 294, 506, 323, 452, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी योगेश बर्मन उम्र 32 वर्ष एवं यशवंत बर्मन उम्र 29 वर्ष दोनों निवासी मंगल भवन के पीछे अकलतरा को दिनांक 13 मार्च 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, हिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, हिला प्रधान आरक्षक राज कुमारी खूंटे, आरक्षक राघवेन्द्र घृतलहरे, आरक्षक शेषनारायण साहू का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!