जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर-चाम्पा द्वारा चिटफंड कंपनी के संचालकों की सम्पत्ति कुर्की करने का जारी किया गया आदेश, कुर्की से प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों को की जाएगी वापस !

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तीनों कंपनियों के संचालकों की कुल 8,149,777 रुपये संपत्ति की कुर्की की जाएगी

विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी, गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी एवं कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के संचालकों की संपत्ति की होगी कुर्की

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा संबंधित तहसीलदारों को कुर्की की कार्यवाही करने हेतु किया गया निर्देशित

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी के संचालक जितेन्द्र बिसे के द्वारा चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। जो निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। जिस पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 189/15 धारा 420,409,34 भादवि छ.ग. निक्षेपकों का हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम पेण्ड्री थाना जांजगीर स्थित खसरा नंबर 350/6 रकबा 1.11 एकड़ अनुमानित कीमत 13 लाख 84 हजार एक सौ उन्तीस रूपये को कुर्की करने का आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायायाल द्वारा दिया गया। 

गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी का संचालक बनवारी लाल कुशवाहा अपना चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। जो निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। जिस पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 172/17 धारा 420,409,34 भादवि छ.ग. निक्षेपकों का हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम कोसमंदा स्थित खसरा नंबर 1456/8 रकबा 1.30 एकड़/ 0.540 हेक्टेयर अनुमानित कीमत बावन लाख पांच हजार रूपये को कुर्की करने का आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया। 

कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक रतन कुमार मांझी चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। जो निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। जिस पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 230/15 धारा 420,409,34 भादवि छ.ग. निक्षेपकों का हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम तेंदुआ तहसील नवागढ़ में भूमि खसरा नंबर 189/1 ग रकबा 2.50 एकड एवं 189 1 छ 0.25 एकड़ कुल कीमत 15 लाख 60 हजार छः सौ 48 रूपये को कुर्की करने का आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर द्वारा दिया गया।

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