बड़ी खबर : जशपुर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थ व्यापारियों के लिये जारी की सूचना, खाद्य सुरक्षा एचं मानक अधिनियम के अन्तर्गत बनवायें अनुज्ञप्ति पत्र
November 18, 2021खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति आवश्यक, बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही
सर्व खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त करने की दी गई सूचना
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत ऐसे समस्त खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दूध संग्रहण, ठंडा करना, वधशाला, विलायक निष्कर्ष संयंत्र इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई या तेल की पूर्व पिराई से युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, विलायक निष्कर्ष और तेल शोधन संयंत्र, पैकेजिंग, पुनः लेबल लगाना, भंडारण, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, वितरक या प्रदाय करता खाद्य परिवाहक ट्रांसपोर्ट, कैटरीन, ढाबा, क्लब, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट्स, शराब कारोबार करता राइस मिलर, रेडी टू ईट, चाट ठेला, जूस भंडार, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य खाद्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति आवश्यक है बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत 25 हजार रुपये तक का जुर्माना एवं बैगर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत 6 माह तक की सजा व 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सूचना देते हुए बताया है कि सर्व खाद्य कारोबारकर्ता तत्काल खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जिले के कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला जशपुर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार राम के मोबाइल नंबर 9827884291 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।