छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !

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आरोपी लक्की यादव के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 75/23 धारा 354 भादवि 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि खरौद निवासी लक्की यादव बुरी नियत से पीड़िता का हाथ बांह को पकड़कर छेड़खानी किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 75/23 धारा 354 भादवि 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी अनुराग उर्फ लक्की यादव उम्र 21 वर्ष निवासी सुकुलपारा खरौद को गिरफ्तार कर दिनांक 18 मार्च 23 को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रोशन लाल टोण्डे, प्रधान आरक्षक रूद्रनारायण कश्यप, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक श्रीकांत सिंह, आरक्षक तेरस राम साहू, आरक्षक प्रवीण साहू एवं आरक्षक द्वारिका प्रसाद साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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