मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की जा रही निरंतर कार्यवाही : मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 53 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 17600/- रूपये समन शुल्क

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शराब पीकर वाहन चलाने वाले 03 एवं वाहन में प्रेशर हार्न लगाने वाले 11 वाहनों पर की गई कार्यवाही

शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किया जा रहा न्यायालय में पेश

शराब पीकर वाहन चलाने एवं वाहन में प्रेशर हार्न लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 53 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही में मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 07 वाहन के चालकों से 2100/- रुपये बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 15 वाहन के चालकों से 4500/- रूपये वाहनों में प्रेशर हार्न लगा कर बजाने वाले 11 वाहन के चालकों से 5000/- रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 14 वाहन के चालकों से 4200/- रूपये, बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 500/- रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 1000/- रूपये, नम्बर प्लेट नही लिखा पाये गये 01 वाहन के चालक से 300/- रूपये कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। तीन  वाहन के चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन के चालकों को न्यायालय में पेश किया जावेगा।

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