हुक्का बार एवं ई-सिगरेट कानून पर राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण 27 मार्च को : राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

Advertisements
Advertisements

टोबैको मॉनिटरिंग ऐप के महत्व के बारे में भी दी जाएगी जानकारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

युवाओं और आम जनता के बीच ई-सिगरेट और हुक्का बार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ सरकार द्वारा उनके विक्रय को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किए गए कानूनों पर चर्चा करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 27 मार्च 2023 को सर्किट हाउस, रायपुर (छ.ग.) में “एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला” का आयोजन किया गया है। आयोजित होने वाली कार्यशाला में राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों , कर्मचारियों को कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम 2021 (हुक्का बार कानून) एवं ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विशेष जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंध की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहुलियत हो सके। इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह ने प्रदेश के विभिन्न विभागों, संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उपरोक्त कार्यशाला में सम्मिलित होने का आग्रह किया है।

प्रदेश की 39 प्रतिशत आबादी तम्बाकू व तंबाकू उत्पादों का उपयोग करती है। इसमें 13-15 वर्ष आयु समूह के करीब 8 प्रतिशत बच्चे भी तम्बाकू के नशे की गिरफ्त में हैं। इसका खुलासा ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस 2016-17) एवं ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ( जीवाईटीएस 2019) में हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में 27 मार्च को उपरोक्त कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। स्वास्थ्य संचालक श्री सिंह द्वारा विभाग प्रमुखों को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि “राज्य में तंबाकू उत्पाद प्रतिबंध नीतियों के प्रभावी अनुपालन कराए जाने के उद्देश्य से राज्य तंबाकू नियंत्रण इकाई छत्तीसगढ़ एवं ब्लूमर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में उपरोक्त कार्यशाला आयोजित की गई है। जिसमें मुख्य रूप से तंबाकू प्रतिबंध के लिए कोटपा अधिनियम 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ ( संशोधन) अधिनियम 2021 यानि हुक्का बार एवं ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी। इस कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर एक-एक प्रतिनिधि अवश्य भेजें।“

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने बताया “जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए समय-समय पर चालानी कार्यवाही की जाती है। लोगों को तम्बाकू की लत छुड़ाने के लिए सभी जिला चिकित्सालयों में तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। बावजूद इसके प्रदेश में 13 वर्ष से 15 वर्ष आयु समूह के लगभग 8 प्रतिशत बच्चे तम्बाकू के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.1 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करती है। इस पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। इसके लिए ‘टोबैको मॉनिटरिंग ऐप’ के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। राज्य में अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंध नीतियों कोटपा एक्ट 2003 के साथ ही हुक्का बार के लिए कोटपा छत्तीसगढ़ ( संशोधन) अधिनियम 2021 (हुक्का बार कानून) एवं ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाना है। उपरोक्त कार्यशाला विषय विशेषज्ञों द्वारा उपरोक्त विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही तंबाकू उत्पाद प्रतिबंध कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। “

इन विभागों के प्रतिनिधि होंगे शामिल- राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्कल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, लोक अभियोजन छत्तीसगढ़, श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, जनसंपर्क विभाग, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, महिला एवं बाल विकास विभाग, मेडिकल कॉलेज रायपुर, समाज कल्याण विभाग, भारतीय दंत चिकित्सा संघ, उद्योग विभाग एवं भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!