नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इन्दौर मध्य प्रदेश ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने इन्दौर से किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…..

Advertisements
Advertisements

थाना सन्ना में आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 19/21 धारा 363, 366(क), 376 भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 14.03.2021 को थाना सन्ना क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की दिनांक 11.02.2021 को घर से ग्राम चंपा बाजार में घूमने गई थी, जो वापस नहीं आई। प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की आशंका पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 19/2021 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल की सहायता से आरोपी एवं अपहृता के इन्दौर (मध्य प्रदेश) में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना सन्ना से पुलिस टीम द्वारा ग्राम पालीया थाना हतोद जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) में जाकर पता-तलाश कर दिनांक 17.11.2021 अपहृत नाबालिग लड़की को आरोपी बालू सिंह के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में थाना सन्ना लाया गया।

पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत कथन कराया गया, पीड़िता ने अपने कथन में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को चम्पा बाजार से शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर इन्दौर ले जाकर दुष्कर्म करना बताई है। पीड़िता की कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366(क), 376 भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ा गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से बालू सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी ननकीपुरा, थाना नालछा जिला धार (म.प्र.) को दिनांक 19.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की पतासाजी एवं अपहृता की बरामदगी में स.उ.नि. चंद्रकुमार सिंगार, आर. 92 बिमलेश्वर एक्का, म.आर. 48 रष्मि तिर्की का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!