नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चढ़े बलौदा पुलिस के हत्थे, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल

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आरोपी दीपक कुमार प्रजापति एवं उमेश कुमार कुम्हार के विरूद्ध धारा 376(घ), 323, भादवि 06 पाक्सो एक्ट का अपराध हुआ पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 23 मार्च 23 को पीड़िता सोयी थी, तो उसी समय बलौदा निवासी दीपक कुमार प्रजापति एवं उमेश कुमार कुम्हार आये और पीड़िता के मुँह को दबाकर और उठाकर ईंटा भट्ठा ले गये, जहाँ दीपक कुमार प्रजापति अपने साथी उमेश कुमार कुम्हार की मदद से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना बलौदा में धारा 376(घ), 323, भादवि 06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी दीपक कुमार प्रजापति एवं उमेश कुमार कुम्हार

प्रकरण नाबालिग बालिका के अपराध से सम्बंधित होने एवं प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी दीपक कुमार प्रजापति उम्र 27 वर्ष एवं उमेश कुमार कुम्हार उर्फ रायगढ़िया उम्र 33 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 12 बलौदा को दिनांक 25 मार्च 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, हायक उपनिरीक्षक संजय शर्मा, प्रधान आरक्षक केदार साहू, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक अहमद कुरैशी, आरक्षक रामगोपाल बरेठ एवं महिला आरक्षक रमला कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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