आरोपी बलराम राही को ग्राम तुस्मा एवं दूसरे आरोपी होरीलाल पंकज को रायपुर से किया गया गिरफ्तार
आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 144/23 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
शिवरीनारायण : प्रार्थिया श्रीमती कविता कश्यप निवासी ग्राम बोरदा द्वारा थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बलराम राही एवं होरीलाल पंकज दोनों निवासी तुस्मा के द्वारा जमीन बिक्री करने एवं नौकरी लगाने के नाम पर कुल 12,17, 000/- रूपये की ठगी कर धोखाधड़ी किया, जिस पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 144/23 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते आरोपी बलराम राही को ग्राम तुस्मा एवं दूसरे आरोपी होरीलाल पंकज को रायपुर से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों के द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। दोनों आरोपियों की बैंक डिटेल की जानकारी लिया गया। जिसमें प्रार्थिया से रकम आरोपियों द्वारा लिया जाना प्रमाणित पाया गया।
दोनों ही आरोपियों द्वारा विधवा महिला को ग्राम लोहर्सि मेन रोड में जमीन दिलाने एवं महिला एवं बाल विकास में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी दिलाने व जल संसाधन विभाग में ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने के नाम से नगद 06 लाख व फ़ोन पे के माध्यम से 6,17,000/- रुपये कुल 12,17,000/- रुपये की ठगी की गई।
आरोपी बलराम राही एवं होरीलाल पंकज दोनों निवासी तुस्मा को गिरफ्तार कर दिनाँक 02 अप्रैल 23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक रविन्द्र अनंत, सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक रूद्र नारायण कश्यप, प्रधान आरक्षक दिनेश कांत सिंह एवं महिला आरक्षक प्रेमा जांगडे का सराहनीय योगदान रहा।