ट्रेनों में पत्थरबाजी न करने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही मानिटरिंग

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम हेतु मंडल में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है | इस अभियान में युवाओं एवं बच्चों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है | इसके अंतर्गत मंडल के सभी रेसुब पोस्टों द्वारा पोस्ट क्षेत्राधिकार में रेलवे लाईन के नजदीकी ग्राम पंचायतों, नगरों, कस्बों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को गाड़ियों में पत्थर नही मारने तथा इस तरह की घटनाओं से राष्ट्र की संपत्ति और देश का नुकसान होने संबंधित जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है |

इसके साथ ही साथ पत्थरबाजी करने संबंधित अपराध एवं दण्ड से अवगत कराते हुये इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नही होने का परामर्श भी दिया जा रहा है । इसके अलावा स्थानीय शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चों को रेल लाईन के नजदीक नही जाने, पत्थरबाजी न करने, रेल लाईन पार नही करने तथा संरक्षा संबंधित जानकारी भी दी जा रही है।

ट्रेनों को पत्थरबाजी एवं अन्य तरीके से नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत दंडनीय अपराध है । रेल अधिनियम की धारा 153 में 05 साल तक की सजा का भी प्रावधान है ।

रेलवे प्रशासन आम जनता से अपील की है कि ट्रेनों में पत्थर न फेंके इससे यात्रियों को चोट लग सकती है, यात्री आपका रिश्तेदार अथवा आपके घर का सदस्य भी हो सकता है | रेलवे देश की संपत्ति है इसकी सुरक्षा भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है | कृपया सतर्क रहें |

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