रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश, कलेक्टर ने एसडीएम और खनिज अधिकारी को दिए निर्देश

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एसडीएम और खनिज अधिकारी को जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिला अंतर्गत स्वीकृत मुख्य खनिज खनिज एवं रेत खदानें जो कि वैद्य रूप से संचालित है के अलावा अन्य स्थानों से किसी भी व्यक्ति/संस्थानों द्वारा खनिजों का किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा-21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 अन्तर्गत नियम- 71 एवं छ.ग. खनिज खनन (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम- 2009 के नियम- 3 के तहत खनिज अधिनियम/नियमों के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम श्रीमती  सीमा पात्रे ने बताया कि अवैध रेत घाट को बंद कराया गया है। नाका लगाकर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अवैध रूप से परिवहन पर जब्ती की कार्यवाही की जा रही है।

अवैध परिवहन पर की गई कार्यवाही

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन में कार्यवाही करते हुए कुल 4 ट्रेक्टर जिसमे कुदुरमाल से 1 ट्रैक्टर, तरदा से 1 ट्रेक्टर महेन्द्रा सोल्ड , कतबितला से 1 ट्रेक्टर सोनालिका सोल्ड , रिसदी से 1 ट्रेक्टर ईंट बगदर सको उरगा नाका में अभिरक्षा में रखा गया है। जिसमें खनिज अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी तथा इसके पूर्व भी विगत सप्ताह कोरबा जिले के विभिन्न रेत घाटो से (कतबितला, कुदुरमाल,रिसदी,तरदा,बगदर,बरमपुर, राताखार, भैसामुड़ा , सीतामणी, भिलाइखुर्द आदि) 03 अप्रैल को 6 ट्रेक्टर, 05 अप्रैल को 4 ट्रेक्टर, 06 अप्रैल को 01 ट्रेक्टर इस तरह कुल 15 ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की जा रही है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!