अग्रसेन धाम-देवपुरी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी, कलेक्टर डॉ भुरे ने जारी किया आदेश

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पहले लगी रोक की समयावधि पूरी होने पर जारी हुआ नया आदेश

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

रायपुर शहर के अग्रसेन धाम से लेकर फुण्डहर होते हुए देवपुरी तक की सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक आगे भी जारी रहेगी। शहर वासियों को सुगम तथा सुरक्षित यातायात की सुविधा देने के लिए कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। पिछले महिने भी अग्रसेन धाम से फुण्डहर होकर देवपुरी तक की सड़क पर मध्यम एवं भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया था। इसकी अवधि पूरी होने पर अब नया आदेश जारी हो गया है। यह प्रतिबंध अगले एक माह तक जारी रहेगा।

जारी किए गए आदेश अनुसार अग्रसेन धाम-वीडब्ल्यू केनयान होटल-वीआईपी रोड-फुण्डहर-देवपुरी मार्ग पर मध्यम एवं भारी वाहन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। वीआईपी रोड के किनारे काफी संख्या में होटल एवं मैरिज पैलेसों में कार्यक्रमों के आयोजनों से वाहनों का आवागमन लगातार होता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनों का दबाव भी पूरे दिन इस मार्ग पर रहता है। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मध्यम एवं भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने इस सड़क पर यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम के प्रावधानों के तहत लगाया है।

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