ICICI लोम्बार्ड बैंक के मैनेजर को 420 के मामले में भेजा गया जेल, बैंक मैनेजर ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी और हो गया था फरार

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आरोपी दिलीप तिवारी पिता मोहनलाल तिवारी उम्र 38 वर्ष साकिन R.S.S. नगर कोरबा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 232/2023 धारा 420 भादवि दर्ज

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

प्रार्थी राजकुमार पैकरा पिता स्व. गुलबदन सिंह पैकरा उम्र 66 वर्ष सा. भदरापारा पाडीमार बालको थाना बालको नगर जिला कोरबा (छ.ग.) के पुत्र राकेश कुमार पैकरा का सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनो को बीमा कंपनी द्वारा ICICI लोम्बार्ड बीमा के माध्यम 50,00000/- बीमा राशि दिया गया था। उक्त बीमा राशि में से करीबन 18,00,000/- रूपये को आरोपी बैंक मैनेजर दिलीप तिवारी द्वारा प्रार्थी के बहु निशा कंवर एवं प्रार्थी का धोखे से हस्ताक्षर करा कर छल पूर्वक 18,00,000/- रूपये आहरण कर आर्थिक क्षति पहुंचाने संबंधी लिखित शिकायत पत्र पर आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 31/03/23 को अपराध क्रमांक 232/2023 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री यू उदय किरण को अवगत करा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा विश्वदीप त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बालको निरीक्षक सनत सोनवानी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर आरोपी के ठिकानों पर टीम ने दबिश दिया। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से आरोपी दिलीप तिवारी फरार हो गया था। आज दिनांक 19.04.2023 को आरोपी का रजगामार क्षेत्र पिकनिक मनाने जाने की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को पूछताछ करने पर करने पर अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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