1 लाख 43 हजार रूपये की ठगी करने वाले आरोपी को जशपुर पुलिस ने कोझिकोडे (केरल) से किया गया गिरफ्तार
April 24, 2023आरोपी व्ही.आर.शशिधरन ने माह मई जून/2021 में उक्त अपराध को घटित किया था,
थाना जशपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध था,
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अखिलेश कुमार वैष्णव उम्र 54 वर्ष निवासी कांसाबेल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके (प्रार्थी), अभय समीर एक्का तथा निकोलस लकड़ा से मोबाईल फोन से बात कर केरल में अपनी पत्नी एवं बच्चे की अस्वस्थता/बीमारी का हवाला देते हुए अपने बैंक के खाते में दिनांक 08.05.2021 से 30.06.2021 के मध्य कुल 1,43,000 (एक लाख तैंतालिस हजार रूपये) धोखाधड़ी कर डलवाकर लिये हुये पैसे को वापस नही कर धोखाधड़ी कर पैसा लेने तथा वापस नही करने के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। यह कि आरोपी व्ही. आर शशिधरन कुछ दिन पूर्व जशपुर में रहकर ठेकेदारी का कार्य करता था, इसी दौरान उनका परिचय प्रार्थीगणों से हुआ था।
विवेचना दौरान प्रार्थी द्वारा पेश किये गये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित दस्तावेज तथा प्रार्थी व गवाहों का कथन एवं आरोपी के खाता का बैंक डिटेल प्राप्त किया गया जिसमें आरोपी के द्वारा अपराध घटित करने के संबंध में सबूत पाये जाने तथा आरोपी को उसके सकुनत वडक्कायिल पलक्काडावू थाना थिरूवम्बाड़ी जिला कोझिकोडे केरल में दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी व्ही. आर शशिधरन उम्र 71 वर्ष निवासी वडक्कायिल पलक्काडावू थाना थिरूवम्बाड़ी जिला कोझिकोडे केरल को दिनांक 21.04.2023 को गिरफ्तार कर थाना थिरूवम्बाड़ी के सम्बंधित माननीय न्यायालय जे.एफ.सी.एम. द्वितीय न्यायालय थमारासेरी केरल से विधिवत ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया है बाद गठित टीम उप निरी. के.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक 37 राजू पाण्डे, आर. 217 बसंत खुटिया के द्वारा वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्षन में तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर के नेतृत्व में आरोपी को केरल से जशपुर लाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरी. के.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक 37 राजू पाण्डे, आर. 217 बसंत खुटिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।