पशु पर क्रूरता करने वाला 1 आरोपी चढ़ा, नैला पुलिस के हत्थे

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आरोपी अजित यादव निवासी कन्हाईबन्द को दिनांक 26.04.23 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

आरोपी के विरूद्ध धारा 289 भादवि, पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत  की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थिया द्वारा चौकी नैला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया को दिनांक 26.04.2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम कन्हाईबन्द निवासी अजित यादव एक कुत्ते को बेरहमीपूर्वक मार रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी अजीत यादव के विरुद्ध धारा 289 भादवि, पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11  के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण के आरोपी अजित यादव निवासी कन्हाईबन्द को दिनांक  26.04.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक राम ख़िलावन साहू , प्रधान आर अर्जुन जांगड़े आर भूषण राठौर , महेश राठौर, मिलन राठौर, सतीश एवं गोपाल रजवाड़े का सराहनीय योगदान रहा।

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