अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से छः लीटर कच्ची महुआ शराब की गई बरामद, आरोपी को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

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आरोपी हरिहर कामले के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 192/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

शिवरीनारायण : दिनांक 04 मई 23 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम खरौद नेताजी चौक के पास एक व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है, जिस पर शिवरीनारायण पुलिस द्वारा दबिश दिया गया। जहाँ आरोपी हरिहर कामले शराब बेचते हुये मिला। जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 192/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी हरिहर कामले  उम्र 30 वर्ष निवासी खरौद को दिनांक 05 मई 23 को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी शिवरीनारायण निरीक्षक विवेक कुमार पांण्डेय के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक छगन लाल साहू, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक श्रीकांत सिंह, आरक्षक तेरस राम साहू, आरक्षक प्रवीण साहू, आरक्षक योगेश बंजारे एवं आरक्षक लक्ष्मीकांत का सराहनीय योगदान रहा।

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