भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एवं राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियो ने जशपुर एवं बलरामपुर जिले के आधार ऑपरेटर्स की ली बैठक

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एवं राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियो ने जशपुर एवं बलरामपुर जिले के आधार ऑपरेटर्स की ली बैठक

May 12, 2023 Off By Samdarshi News

डेमोग्राफिक त्रुटियाँ, बायोमेट्रिक अद्यतन एवं नए आधार कार्ड बनाने के संबंध में दी जानकारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई अथॉरिटी) एवं राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट मंत्रणा सभाक्षक में जशपुर एवं बलरामपुर जिले के समस्त आधार ऑपरेटर्स की बैठक ली। बैठक में डेमोग्राफिक त्रुटियाँ, बायोमेट्रिक अद्यतन एवं नए आधार कार्ड बनाने के संबंध में जानकारी दी गई।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारी श्री अनित तिवारी के द्वारा ऑपरेटर्स को बताया गया कि अभी भी नागरिकों के आधार में डेमोग्राफिक त्रुटियाँ है जिनको को समय पर सुधार कराया जाना आवश्यक है जिससे नागरिकों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया की नागरिकों के द्वारा उनका बायोमेट्रिक अद्यतन किया जाना भी आवश्यक है विशेषकर बच्चों के आधार कार्ड जिनको उनके पांच वर्ष के आयु से पूर्व बनाया गया है। पांच वर्ष की आयु से पूर्व के समस्त आधार कार्ड में बच्चों का पंच वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने के बाद अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन किया जाना होता है जिससे आधार सम्बंधित सेवाओं में उनको समस्या नहीं हो। वर्तमान में पांच लाख तक के निशुल्क चिकित्सा हेतु आयुष्मान कार्ड एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ सभी को मिल सके। नए आधार कार्ड बनाये जाने में   केवल मान्य दस्तावेज ही लिया जाये किसी भी स्थिति में ऐसे दस्तावेज जो आवश्यक दस्तावेज की सूची में नहीं है उनको आधार बनाये जाने हेतु अपलोड नहीं किया जाना है। ऐसी स्थिति गलत दस्तावेज अथवा गलत तरीके से सुधार किये गए दस्तावेज पाए जाने पर सम्बंधित ऑपरेटर पर कार्यवाही किया जायेगा। वर्तमान में जन्म्थिति के संशोधन हेतु ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है। उन्होंने आधार ऑपरेटर्स की कड़ी हितायत दी की नए आधार कार्ड बनाये जाने के दस्तावेजो में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने पर ऑपरेटर जिम्मेदार होगा। इसलिए प्रथम स्तर पर ऑपरेटर नागरिक के द्वारा प्रस्तुत किये गए समस्त दस्तावेज की अच्छे से जाँच कर ले।

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी श्री नीलेश सोनी के द्वारा वर्तमान में जिले में आधार की मशीन संचालन किये जाने के नियमों में हुए संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया की चिप्स कार्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त मशीनों का संचालन शासकीय स्थानों अथवा ग्राम पंचायत भवन में ही किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी भी निजी केंद्र अथवा कार्यालय में मशीन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। दोषी पाए जाने पर ऑपरेटर पर कार्यवाही किया जायेगा। उन्होंने बताया की यदि दस्तावेज सम्बंधित अथवा मशीन के संचालन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तब तत्काल इसकी सूचना जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी को दे। सभी केन्द्रों में केंद्र का नाम एवं मानक दस्तावेजों की सूची का विवरण होना चाहिए साथ ही प्रत्येक आधार सेवा के लिए लिए जाने वाले शुल्क सम्बंधित जानकारी का भी उल्लेख होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया की वर्तमान में आधार की प्रत्येक सेवा केंद्र लिए जो पर्ची प्रिंट हो रही है उसमे भी नियमानुसार शुल्क का विवरण होता है इस सम्बन्ध में भी नागरिक को अवगत करे।

जिले में ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भी नागरिकों के आधार सम्बंधित समस्या का निराकरण हो रहा है। नागरिक अपने समस्त दस्तावेज के साथ जिला कार्यालय स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपनी समस्या का निराकरण कर सकते है। यूआईडीएआई अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा बताया गया की जिले में आधार सम्बंधित समस्यायों का निराकरण हो रहा है। जिले के ऐसे जितने भी आधार कार्ड जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व बनाया गया है उन सभी में सत्यापन कराया जाना भी आवश्यक है इसके लिए नागरिक अपने नजदीकी आधार केंद्र में अपनी एक परिचय पत्र एवं पता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपने आधार में सत्यापन की कार्यवाही करवा सकते है। इस अवसर पर राज्य कार्यालय से श्री हर्ष बांधे, श्री अंकित कुम्बलकर, कु. साक्षी, निराकार तांडी बलरामपुर एवं जशपुर जिले के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी श्री देवेश्वर कश्यप एवं नीलांकर बासु उपस्थित थे।