लोन किश्त का रकम गबन करने वाला आरोपी चढा पुलिस के हत्थे, श्री राम फायनेंस लिमिटेड कंपनी जांजगीर शाखा में रिलेसनशीप इग्जकेटीव के पद पर कार्यरत

लोन किश्त का रकम गबन करने वाला आरोपी चढा पुलिस के हत्थे, श्री राम फायनेंस लिमिटेड कंपनी जांजगीर शाखा में रिलेसनशीप इग्जकेटीव के पद पर कार्यरत

May 20, 2023 Off By Samdarshi News

आरोपी द्वारा किसानो से टैक्टर का लोन किश्त कुल 1,38,900 रुपये राशि का किया गया गबन

आरोपी के विरूद्ध धारा 409 भादवि पंजीबद्ध

आरोपी राहूल यादव निवासी वार्ड क्र 18 यादव चौक जांजगीर को दिनांक 20.05.23 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी अवधेश सिंह क्षत्रिय निवासी-जांजगीर द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जांजगीर शाखा का वित्तीय प्रबंधक है इसके शाखा में राहुल यादव निवासी वार्ड न 18, यादव चौक, खोकसा रिलेसनशीप इग्जकेटीव के पद पर माह मई वर्ष 2022 से कार्य कर रहा था जिसका कार्य ऋण देना व किस्त का संग्रह करना था कपनी द्वारा उसको ग्राहक क़िस्त लेकर रसीद देने का अधिकार भी दिया गया था कंपनी के नियमानुसार किस्ती का संग्रह कर 24 घंटे के अंदर कार्यालय में जमा करना पडता है राहुल यादव द्वारा ग्राहक श्री भोले श्याम सिंह, ग्राम गौद, श्री अजय कुमार चौहान, बस्ती बाराद्वार व श्रीमती मंगलेश्वरी साहू, बसंतपुर, चाम्पा जिनका कंपनी से वाहन पर लोन चल रहा हैं उनके किस्त के संग्रहण हेतु उनके पास गया था राहुल यादव द्वारा ग्राहक श्री भोले श्याम सिंह, ग्राम गौद से 23000 रूपए 26 अप्रैल 2023 को, श्री अजय कुमार चौहान, बस्ती बाराद्वार से 105500 रूपए 26 अप्रैल 2023 को व् श्रीमती मंगलेश्वरी साहू,बसंतपुर, चाम्पा से 10400 रूपए 27 अप्रैल 2023 को (कुल-1,38,900) लिया गया और उसकी डिजिटल रसीद भी मोबाइल के माध्यम से दी गई लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी राहुल यादव द्वारा संग्रहित क़िस्त की राशि कार्यालय में जमा नहीं किया गया।  कंपनी के द्वारा राहुल यादव को रकम जमा करने हेतु नोटिस भी दिया गया था लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा उक्त रकम जमा नहीं किया गया हैं उसके द्वारा कंपनी के वसूली के कुल रकम 1,38,900 /- (एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ रुपये) का गबन किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र 340/23 धारा 409 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राहूल यादव वार्ड क्र 18 यादव चौक जांजगीर को दिनांक 20.05.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लखेश केवट, सउनि लम्बोदर सिंह एवं अन्य थाना स्टॉफ जांजगीर का विशेष योगदान रहा