देर रात तक बिना वैध अनुमति डीजे संचालन कर सार्वजानिक उपद्रव करने वाले डीजे संचालक को किया गया गिरफ़्तार, प्रयुक्त वाहन एवं डीजे सेट किया गया जप्त

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समारोह के आयोजनकर्ताओ के दोनों पक्षो के खिलाफ भी की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

लोकमार्ग को बाधित कर सार्वजानिक उपद्रव करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे थाना कोतवाली द्वारा मामले मे की गई सख्त कार्यवाही।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

अम्बिकापुर : सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान तीव्र आवाज़ मे डीजे सेट का प्रयोग करने से आमनागरिकों को होने वाली परेशानियों को संज्ञान मे लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन मे पूर्व मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व मे नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.), थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग द्वारा डीजे संचालको की बैठक लेकर डीजे संचालन के तय समय सीमा एवं शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर ही ध्वनि स्तर रखने हेतु निर्देशित किया गया था, नियमो का पालन नही करने पर सख्त कार्यवाही किये जाने की हिदायत भी दी गई थी, पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को रात्रि गस्त के दौरान विभिन्न आयोजनों मे देर रात तक प्रयोग हो रहे तीव्र ध्वनि वाले डीजे सेट पर सख़्ती से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

दिनांक 21/5/23 को पेट्रोलिंग टीम को जरिये कंट्रोल रूम से सूचना मिला की प्रतापपुर अम्बिकापुर मुख्य मार्ग पर एक डीजे संचालक अपने वाहन मे डी०जे० सेट लोड कर तीव्र आवाज़ मे बजाते हुये मुख्य मार्ग पर खतरनाक ढंग से वाहन खड़ा कर लोक मार्ग के आगमन को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आमनागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

सूचना पर तत्काल रवाना होकर पेट्रोलिंग टीम द्वारा डीजे संचालक से पूछताछ करने पर अपना नाम लाल साय टेकाम सा० परसा थाना अ.पुर का होना बताया, पेट्रोलिंग टीम द्वारा आरोपी से लोक आवागमन को अवरुद्ध कर तेज आवाज़ मे डीजे बजाने के सम्बन्ध मे वैध दस्तावेज कि मांग की गई जो आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जो आरोपी द्वारा सार्वजानिक रूप से तीव्र आवाज़ मे डीजे संचालन कर सार्वजानिक उपद्रव करने एवं लोकमार्ग को बाधित कर आम नागरिकों के जीवन मे संकटापन्न की स्तिथि निर्मित करने के मामले मे अपराध सबूत पाये जाने से  डीजे संचालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 314/23 सदर धारा 283, 290 भा.द.वि.का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं, प्रकरण मे समारोह के आयोजनकर्ताओ के दोनों पक्षो के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं।

संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग, प्रधान आरक्षक विजय रवि, आरक्षक चंचलेश सोनवानी एवं पुलिस स्टाप शामिल रहे।

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