बदनियति से घर में प्रवेश कर विवाहिता से छेड़-छाड़ एवं मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटे के भीतर किया गिरफ्तार, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल की गई जप्त, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

बदनियति से घर में प्रवेश कर विवाहिता से छेड़-छाड़ एवं मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटे के भीतर किया गिरफ्तार, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल की गई जप्त, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

May 27, 2023 Off By Samdarshi News

चौकी कोतबा में आरोपियों के विरूद्ध धारा 456, 354, 354(ख), 323, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध,

प्रकरण के आदतन अपराधी विनय चौहान एवं गांधी उर्फ खिलेश्वर के विरूद्ध से पूर्व में नाबालिग से दुष्कर्म का संयुक्त रूप से अपराध है दर्ज,

आरोपी विनय चौहान के विरूद्ध पूर्व में मोटर सायकल लूट का अपराध भी है पंजीबद्ध,

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

जशपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 मई 2023 के शाम 7:00 बजे प्रकरण के आरोपीगण विनय कुमार चौहान, गांधी उर्फ खिलेश्वर यादव एवं फकीर यादव एक साथ मोटर सायकल से पीड़िता विवाहिता के घर पहुंचे, कुछ देर पश्चात् आरोपीगण विवाहिता की सास को शराब पिलाये एवं सास के बेहोश होने के पश्चात् विवाहिता के कमरे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर विवाहिता से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी दौरान विवाहिता का पति एवं जेठ घर में आये एवं उनके आवाज देकर चिल्लाने पर दो आरोपी गांधी उर्फ खिलेश्वर एवं फकीर यादव मौका देखकर अपने साथ लाये मोटर सायकल को छोड़कर वहां से भाग गये। मौके पर मौजूद एक अन्य आरोपी विनय चौहान को परिजनों के द्वारा पकड़कर हाथ, मुक्का एवं डंडा से मारपीट किया गया, मारपीट करने से उसका बांया पैर फ्रैक्चर हो गया।

प्रकरण में पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पतासाजी कर प्रकरण के उक्त तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया एवं उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं लाठी-डंडा को जप्त किया गया। आरोपीगण 1- विनय कुमार चौहान उम्र 28 साल निवासी घोघरा, 2- गांधी उर्फ खिलेश्वर यादव उम्र 35 साल निवासी घोघरा एवं 3- फकीर यादव उम्र 40 साल निवासी कोतबा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें दिनांक 26 मई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

आरोपी विनय चौहान की रिपोर्ट पर पीड़िता के परिजनों के विरूद्ध धारा 323, 325, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी कोतबा सहायक निरीक्षक एन.पी.साहू, प्रधान आरक्षक 137 अजय खेस, हिला प्रधान आरक्षक 598 अल्पना खेस, आरक्षक 529 पुनीत साय, आरक्षक 787 अनिल कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।