चाकू मारकर हत्या करने के प्रकरण में पुलिस को मिली सफलता : घटना कारित करने वाली प्रेमिका हुई गिरफ्तार, आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू किया गया बरामद, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !

Advertisements
Advertisements

मृतक एवं आरोपिया के बीच वाद-विवाद बना हत्या का कारण

थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 32/23 धारा 302 भा.द.वि. किया गया पंजीबद्ध

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में थाना धौरपुर एवं विशेष टीम ने की संयुक्त कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा

धौरपुर : प्रकरण के संबंध में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रार्थी बसंत राम साकिन बरडीह थाना धौरपुर द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 29 मई 23 को प्रार्थी का नाबालिग भतीजा ग्राम बरडीह में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था, जो घटना दिनांक 30 मई 23 के रात्रि लगभग 2:00 बजे ग्राम बतौली थाना धौरपुर की निवासी मुक्ति मिंज उर्फ़ पीहू द्वारा फ़ोन कर बताया गया कि मेरे नाबालिग भतीजा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हैं। सूचना पर परिजनों द्वारा मृतक नाबालिग को होली क्रॉस हॉस्पिटल इलाज हेतु ले जाया गया, जो मृतक इलाज के दौरान फौत कर गया। मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 32/23 धारा 302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में हत्या के मामले में शामिल अज्ञात आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, अनुविभागिय अधिकारी पुलिस सीतापुर श्री ध्रुवेश जायसवाल, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक डॉ प्रशांत देवांगन के नेतृत्व में थाना प्रभारी धौरपुर एवं विशेष पुलिस टीम मामले में आरोपी का पता तलाश एवं विवेचना किया जा रहा था।

विवेचना के दौरान विशेष पुलिस टीम को मृतक नाबालिग एवं घटना की सूचनाकर्ता मुक्ति मिंज साकिन बतौली धौरपुर का लगातार बातचीत होना पाया गया, जो मृतक एवं युवती के बीच प्रेम सम्बन्ध होने की जानकारी भी विशेष पुलिस टीम को प्राप्त हुई। मामले में युवती के कथन पर संदेह होने पर विशेष पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को मृतक ग्राम बरडीह में शादी समारोह में जाने के नाम पर अपनी प्रेमिका मुक्ति मिंज को घर से बुलाया, मुक्ति मिंज घर से निकलते समय अंधेरा होने के कारण अपने पास चाकू रखी हुई थी।  जो बाद में आरोपिया मुक्ति मिंज मृतक से मिली और मिलने के दौरान ही आपसी प्रेम सम्बन्ध को लेकर मृतक एवं युवती का वाद-विवाद हो गया। मृतक युवती से वाद-विवाद कर मारपीट करने लगा। आरोपिया द्वारा अपने पास रखे चाकू से मृतक पर प्राणघातक वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, तत्पश्चात मृतक के परिजनों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारने की बात बताई गई थी। आरोपिया मुक्ति मिंज उर्फ़ पीहू आत्मज छन्दन राम उम्र 18 वर्ष साकिन बतौली थाना धौरपुर द्वारा चाकू मारकर हत्या करने की घटना कारित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कैलाश मिर्रे,सहायक उप निरीक्षक भूपेश सिंह,प्रधान आरक्षक जगसाय मारकाम, महिला आरक्षक राजकुमारी, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, आरक्षक राहुल सिंह, आरक्षक सयनाथ लकड़ा, आरक्षक मुनेश्वर पन्ना, आरक्षक दिलीप मिंज, आरक्षक कष्टहरण सम्मिलित रहे।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!