थाना मुलमुला क्षेत्र में अवैध देशी शराब बेचने वाले के विरुद्ध अभियान चलाकर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही, जप्त देशी प्लेन शराब 21.780 लीटर कीमत 12,100/- रुपया, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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आरोपी दिलहरण साहू पिता स्वर्गीय रामनाथ साहू उम्र 47 साल निवासी ग्राम तागा थाना मुलमुला के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : दिनांक 11 जून 2023 को थाना मूलमुला क्षेत्र में अवैध रूप से देशी/अंग्रेजी शराब बेचने वालों पर थाना स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। विशेष अभियान के तहत आरोपी दिलहरण साहू पिता स्वर्गीय रामनाथ साहू उम्र 47 साल निवासी ग्राम तागा थाना मुलमुला के द्वारा अवैध रूप से शराब संग्रहण कर बिक्री कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना से घर में दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 121 पाव देसी प्लेन शराब कुल 21.780  लीटर कीमत करीबन ₹12,100/-  को गवाहों के समक्ष विधिवत मौके पर जप्त किया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया।

इस प्रकरण की उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक एस.के.शर्मा थाना प्रभारी मुलमुला, हायक उपनिरीक्षक के.आर.साहू, महिला प्रधान आरक्षक जमुना तिवारी, आरक्षक राजा रात्रे, आरक्षक राजेंद्र राठौर, आरक्षक सुरेश रत्नाकर का सराहनीय योगदान रहा।

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