शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के प्रकरण के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.

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आरोपी सुरेंद्र रत्नाकर उम्र 23 वर्ष साकिन सेमरा थाना नवागढ़ के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 263/23 किया गया पंजीबद्ध.

आरोपी के विरुद्ध धारा 376,506 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शिवरीनारायण पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11 जून 2023 को प्रार्थिया ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम सेमरा के सुरेंद्र रत्नाकर दिनांक 17 जुलाई 2022 को पीड़िता के घर ग्राम बेल्हा आकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है, उसके बाद शादी करूंगा कह कर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, अब शादी करने से इंकार कर रहा है।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में 263/23 धारा 376, 506 भादवि 4,6 पास्को एक्ट के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

महिला पर घटित अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सुरेंद्र रत्नाकर पिता मंगलू राम रत्नाकर उम्र 23 वर्ष साकिन सेमरा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 12 जून 2023 को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, प्रधान आरक्षक 403 रूद्र नारायण कश्यप, आरक्षक द्वारिका साहू,  आरक्षक प्रवीण साहू,  महिला आरक्षक पूजा कटकवार का सराहनीय योगदान रहा।

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