अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

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आरोपी नकछेड साहू पिता द्वासराम साहू उम्र 55 साल साकिन देवरानी थाना बिर्रा से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले में रखी 30 नग देशी प्लेन मदिरा शराब कुल 5 लीटर 400 एमएल कीमत 2400/- रूपये की गई जप्त

आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना बिर्रा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 14 जून 2023 को मुखबिर से सूचना मिला था कि ग्राम देवरानी में नरवाखड के पास नकछेड नाम का व्यक्ति अपने घर के बगीचे में बिक्री हेतू अवैध शराब छुपा के रखा है, जिसकी सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार आरोपी के घर रेड करने पर एक सफेद रंग प्लास्टिक थैले में रखी 30 नग देशी प्लेन मदिरा शराब कुल 5 लीटर 400 एमएल कीमत 2400/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्ति पत्रक के अनुसार जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी नकछेड साहू पिता द्रावासराम साहू उम्र 55 साल साकिन देवरानी थाना बिर्रा जिला जांजगीर-चाम्पा (छ0ग0) के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने से थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 97/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, सहायक निरीक्षक जी.पी. खाखा का विशेष योगदान रहा।

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