नौकरी लगाने का झांसा देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

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आरोपियों द्वारा युवती को कोंडागांव से बुलाकर फर्जी शपथ-पत्र बनवाकर गुजरात भेजने की बनाई गई थी योजना.

आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 363/23 धारा 370, 417, 120, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया.

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में थाना कोतवाली द्वारा मामले में दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 14 जून 23 को प्रार्थिया द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थिया रायपुर स्थित दवा कंपनी में काम करती थी, उसी वक़्त प्रार्थिया की जान पहचान शर्मीली नेताम नामक युवती से हुई थी। बाद में प्रार्थिया उक्त कम्पनी में कार्य करना छोड़ दी थी, जो प्रार्थिया का बातचीत पूर्व में परिचित हुई शर्मीली नेताम से होता था। जो शर्मीली नेताम द्वारा गुजरात के एक कम्पनी में सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दिलाने के नाम पर बात करते हुए एक अन्य युवक राहुल से बात करवाया गया। वह युवक गुजरात में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थिया को 14 जून 23 को अम्बिकापुर बुलाया था। गुजरात में अकेली लड़की को रूम ना मिलने की बात बोलकर प्रार्थिया से दबाव पूर्वक शपथ-पत्र में शादी करने हेतु बोला गया। जो प्रार्थिया के मना करने पर दोनों युवक युवती द्वारा जबरन प्रार्थिया से हस्ताक्षर करवाकर शपथ-पत्र भरवा लिया गया। प्रार्थिया को झांसे एवं षड़यंत्र होने का अंदेशा होने पर तत्काल आस पास के लोगों को सुचना दी गई। सुचना प्राप्त होने पर सरगुजा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों संदिग्ध युवक युवती को थाना लाया गया एवं मामले में पूछताछ पश्चात प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 363/23 धारा 370, 417, 120, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा(भा.पु.से.) के निर्देशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पर पैनी नजर रखकर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही कर दोनों पक्षों से पूछताछ की गई।

मामले में पूछताछ के दौरान पाया गया कि प्रार्थिया को गुजरात के एक कम्पनी में नौकरी दिलवाने के नाम पर दबाव पूर्वक शपथ-पत्र बनवाकर विवाह करने एवं षड़यंत्र पूर्वक ह्यूमन ट्रेफिकिंग करने हेतु आरोपिया शर्मीली नेताम आत्मज शंकर नेताम उम्र 20 वर्ष साकिन लजोड़ा थाना फरसगांव जिला कोंडागांव एवं आरोपी नूर आलम उर्फ़ राहुल आत्मज कमरु जमा उम्र 35 वर्ष साकिन चुमरा जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा प्रार्थिया को अम्बिकापुर बुलाकर, शपथ-पत्र से विवाह कर अम्बिकापुर से होते हुए गुजरात भेजने की योजना बनाई गई थी। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, जिससे आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली उपनिरीक्षक रुपेश नारंग, थाना प्रभारी मणिपुर उपनिरीक्षक प्रमोद पाण्डेय, निरीक्षक अशोक मिश्र, प्रधान आरक्षक – छत्रपाल सिंह, सियाराम मरावी, अमित प्रताप सिंह, आरक्षक – रुपेश महंत, इदरीश खान, अमित राजवाड़े, शिव राजवाड़े एवं पुलिस स्टा सम्मिलित रहे।

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