अंधेकत्ल की गुत्थी को सायबर सेल और कोरबी पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर सुलझाया : मृतक का पुत्र ही निकला हत्यारा, हत्या में प्रयुक्त हथियार भी किया गया जप्त, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हुई नाकाम.

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चौकी कोरबी, थाना पसान जिला-कोरबा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 61/2023 धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध

नाम आरोपी :- संत कुमार उर्रे पिता स्वर्गीय रूप सिंह उर्रे उम्र 19 वर्ष सा. नवापारा पंडरीपानी कोरबी चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा।

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा

कोरबा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक कृष्ण कुमार साकिन नवापारा पण्डरीपानी दिनांक 15 जून 2023 को चौकी कोरबी उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया था कि उसका चाचा रूपसिंह उर्रे दिनांक 14 जून 2023 को गांव में रूपचंद के घर राजमिस्त्री का काम करने गया था, जो रात्रि में घर नहीं आया और दिनांक 15 जून 2023 को गांव के ही पुलिया के पास रोड किनारे मृत हालत में मिला है। उसके सिर, शरीर, माथा, आंख, सीना में गंभीर चोट लगा है, चाचा की मृत्यु उसके शरीर में आई चोट के कारण हुआ है। सूचक की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 0/2023 कायम कर जांच कार्यवाही किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक रूपसिंह उर्रे पिता स्वर्गीय बहाल साय उर्रे उम्र 45 वर्ष साकिन नवापारा पण्डरीपानी की मृत्यु अज्ञात आरोपी द्वारा सिर, शरीर में गंभीर चोट पहुंचा कर हत्या करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 61/2023 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

प्रकरण की गंभीर को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय यू. उदय किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ईश्वर त्रिवेदी के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी पसान निरीक्षक राजेश जांगडे, साइबर सेल कोरबा प्रभारी निरीक्षक सनत सोनवानी एवं उप निरीक्षक नवल साव के कुशल नेतृत्व में दौरान विवेचना कार्यवाही के सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच व संदेहियों से पूछताछ किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान मृतक का पुत्र संतकुमार उर्रे बार-बार अपने बयान को बदल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था।

जिससे मनोवैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर टूट गया और अपराध धारा का घटित करना स्वीकार करते हुये बताया कि पिता रूपसिंह के द्वारा आये दिन वाद-विवाद करने के कारण तथा दिनांक घटना समय को भी वाद-विवाद कर गाली-गलौच करने से परेशान होकर जान से मारने की नियत से फावड़ा व सब्बल से सिर, सीना, माथा, आंख, शरीर में संघातिक वार कर हत्या कर देना तथा साक्ष्य छिपाने की नियत से अपने घर से घटना स्थल नवापारा पण्डरीपानी पुलिया रोड किनारे ले जाकर शव को रख देना तथा अपराध में प्रयुक्त फावड़ा, सब्बल घटना समय आरोपी संतकुमार द्वारा पहने वस्त्र में लगे खून के दाग धब्बे को धोकर साक्ष्य नष्ट कर देना बताया। जिसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अपराध में प्रयुक्त फावड़ा सब्बल एवं अपराध के समय अपने बदन में पहने वस्त्र एक हाफ पेंट, एक फूल टी शर्ट को बरामद कर जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी संतकुमार उर्रे के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक राजेश जांगडे (थाना प्रभारी पसान), निरीक्षक सनत सोनवानी (प्रभारी साइबर सेल कोरबा), उपनिरीक्षक नवल साव चौकी प्रभारी कोरबी, हायक उपनिरीक्षक नंदलाल टंडन, आरक्षक श्याम गबेल, आरक्षक पुष्पेंद्र पटेल, आरक्षक रामधन पटेल, आरक्षक विकास कोसले, आरक्षक रामकुमार पटेल, आरक्षक दुष्यंत गोभिल एवं सायबर टीम के सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह, प्रधान आरक्षक गुनाराम सिन्हा, प्रधान आरक्षक राजेश कंवर, आरक्षक सुशील यादव, आरक्षक प्रशांत सिंह, आरक्षक रितेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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