रकम तिगुना करने का लालच देकर लाखों की ठगी को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कैसे दिया ठगी को अंजाम, पढ़ें पूरी खबर …….!
June 24, 2023थाना दर्री, जिला-कोरबा,छ.ग. में अपराध क्रमांक – 164/2023 धारा 406,420,34 भादवि 4,5 मनी सरकुलेश स्कीमस (बेनिंग) एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध
नाम आरोपी –
1. हीरा लाल बल्ब पिता स्वर्गीय नानासाय महंत आयु 60 वर्ष साकिन क्वा.नं. ए.बी.1639/41 कावेरी विहार एन.टी.पी.सी. जमनीपानी, दर्री जिला कोरबा छ.ग.
2. राकेश साहू पिता बाबूलाल साहू, क्वा.नं. 646/03 अगरखार लता दर्री जिला कोराब छ.ग.
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा
कोरबा : प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24 जून 2023 को प्रार्थी राजन प्रसाद निवासी कृष्णाविहार एनटीपीसी कालोनी जमनीपाली थाना दर्री उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईपर फंड कंपनी का मुख्य संचालक हीरालाल कुलदीप सितम्बर 2021 में उनके निवास स्थान एनटीपीसी जमनीपाली में मिला था। उसके द्वारा हाईपर फंड कंपनी में तीन स्कीम के माध्यम से रकम लगाने पर 600 दिन में रकम तीन गुना एवं रिवाइव के माध्यम से लगाये गये रकम को हजार गुना बढ़ने के बारे में बताया।
कंपनी में बड़े-बड़े लोगों के जुड़े होने एवं उनके हाईलाईफ स्टाईल जीने का फोटाग्राफ्स तथा अपने साथियों के साथ दुबाई जाकर हाईपर फंड के मुख्य व्यक्तियों साथ मिलकर कंपनी के प्रमोशन का फोटो ग्राफ्स भी दिखाकर अपने मोबाईल एवं टेबलेट के माध्यम से प्रेजेन्टेशन कर हाईपर फंड कंपनी में रूपया लगाने से रकम तिगुना होने के संबंध में बताया गया था। हाईपर फंड कंपनी का लिंक भी बताया गया था एवं लगाये गये रूपयों को तीन गुना बनाकर दूंगा कहकर मोबाईल नंबरों से वीडियो कॉलिंग एवं जुम मीटिंग के द्वारा अतिरिक्त काउसिलिंग सेमीनार कराकर अपने ग्रुप लोगों के द्वारा दिखाये गये संपूर्ण दस्तावेजों पर विश्वास दिलाकर आपराधिक व सुनियोजित तरीके से हाईपर फंड कंपनी में राशि निवेश करने एवं अधिक रकम लगाने हेतु अलग-अलग बैंकों से बीस लाख रूपये का लोन हाईपर फंड कंपनी में लगाने के लिये दिलवाकर प्रार्थी से नगद रकम, ऑनलाईन रकम एवं चेक के माध्यम से प्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा – एनटीपीसी के खाता क्रमांक – 30106769643 से हीरालाल कुलदीप अपने स्वयं के बैंक खाता, अपने रिश्तेदारों के बैंक खाता एवं परिचित लोगों के बैंक खातों में लगभग 19,31,255/- रूपये दिनांक 24 अक्टूबर 2021 से 11 मई 2022 की अवधि में लिया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2022 में अलग-अलग दिनांक में भी हीरालाल कुलदीप को अपना दुकान, पीएफ लोन एवं घर का जमा पूंजी का कुल रकम 13,68,000/- रूपये (तेरह लाख अड़सठ हजार रूपये) किश्तों में नगद दिया गया है। इस प्रकार हीरालाल कुलदीप द्वारा स्वयं एवं अपने साथी राकेश साहू के साथ मिलकर कुल रकम 32,99,225/- रूपये (बत्तीस लाख निन्यानबे हजार दो सौ पच्चीस रूपये) रकम तिगुना करने का लालच देकर पैसा वापस नहीं कर गबन कर प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीगण हीरालाल कुलदीप व राकेश साहू के विरूद्ध थाना दर्री में अपराध क्रमांक 164/23 धारा 406,420,34 भादवि. 4,5 मनी सरकुलेश स्कीमस (बेनिंग) एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपीगण हीरालाल कुलदीप एवं राकेश साहू को तलब कर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर आरोपीगण द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आरोपीगण 1. हीरा लाल कुलदीप पिता स्वर्गीय नानसाय महंत उम्र 60 वर्ष साकिन क्वा.नं. ए.बी 1639/41 कावेरी विहार एन.टी.पी.सी. जमनीपानी दर्री जिला कोरबा छ.ग., 2. राकेश साहु पिता बाबूलाल साहू, क्वा.नं. 646/03 अगारखार लाटा दर्री जिला को आज दिनांक 24 जून 2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।