फर्जी तरीके से कार बेचने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर कराया था बिक्रीनामा, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

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आरोपी को मिले थे हिस्से में 50 हजार, जिसमें से मात्र 16 सौ रुपए बचना बाकी को खर्च करना आरोपी द्वारा बताया गया

आरोपी के कब्जे से शेष रकम 16 सौ को किया गया है बरामद

आरोपी मनोज उम्र 25 वर्षे ग्राम कुटराबोड थाना जैजैपुर जिला सक्ती के विरुद्ध धारा 419,420, 467, 468, 471, 34, 120 बी भादवि के अंतर्गत थाना मुलमुला द्वारा की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सूर्यकांत उम्र 36 वर्ष ग्राम कोनारगढ़ थाना मुलमुला का वाहन स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक CG 04 MJ 8078 का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन को प्रार्थी अपने छोटे भाई भिष्मकांत सिन्हा को देखरेख एवं चलाने के लिए दिया था। जिसे चालक विजय दास महत ग्राम बोडसरा थाना जैजैपुर चलाता था, आरोपी विजय दास द्वारा वाहन को बुकिंग में चलाने और वाहन को अपने पास स्वयं रखता था। बुकिंग से प्राप्त राशि लाकर प्रार्थी को देता था। विजय दास द्वारा माह जून 2022 से बुकिंग की राशि नहीं देने व वाहन को भी वापस प्रार्थी को नहीं देने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 38/2023 धारा 408 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी विजय दास उम्र 30 वर्ष ग्राम बोडसरा थाना जैजपुर जिला सक्ती को रायगढ़ के सीतापुर से पकड़कर आरोपी से पूछताछ किया गया। वाहन स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक CG 04 MJ 8078 को अपने अन्य साथी मनोज उम्र 25 वर्ष ग्राम कुटराबोड़ थाना जैजैपुर जिला सक्ती छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर स्वयं सूर्यकांत सिन्हा बनकर राछाभाठा नवागढ़ निवासी किर्तन लाल कोसरिया को फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रयनामा पत्रक निष्पादित कराकर बिक्री कराया है।

प्रकरण में स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक CG 04 MJ 8078 फर्जी आधार कार्ड, विक्रय पत्रक, सिम कार्ड जप्त किया गया है तथा प्रकरण में धारा 419,420, 467,468,471,34,120बी भादवि का घटना कारित करना पाये जाने पर उक्त धारा जोड़ी गयी है। आरोपी विजय दास उम्र 30 वर्ष ग्राम बोडसरा थाना जैजैपुर जिला सक्ती को दिनांक 22 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर आरोपी विजय दास के विरुद्ध विवेचना पूर्ण करते हुए एवं आरोपी मनोज उम्र 25 वर्ष ग्राम कुटराबोड थाना जैजपुर जिला सक्ती छत्तीसगढ़ के विरूद्ध विवेचना जारी रखते हुए धारा 173(8) जा.फौ. के अंतर्गत मूल चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी मनोज उम्र 25 वर्ष ग्राम कुटराबोड थाना जैजैपुर जिला सक्ती का पतासाजी कर हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपने मेमोरण्डम कथन में आरोपी विजयदास के साथ मिलकर योजना बनाकर प्रकरण के प्रार्थी की वाहन कार स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक CG 04 MJ 8078 को बिक्री करने के लिए फर्जी आधार कार्ड, विकय पत्रक तैयार कर दिनांक 19 मई 2022 को किर्तनलाल कोसरिया साकिन राछामाठा थाना नवागढ़ को बिक्री करना बताये है, बिकी रकम में से 50,000/- रूपये विजयदास महत से प्राप्त होना बताया, जिसमें से नगदी रकम 1600 रूपये को रखना बाकी को खर्च कर देना बताया है। प्रकरण में आरोपी मनोज चन्द्रा के पेश करने पर विधिवत् प्रस्तुत शेष नगदी रकम 1600/- रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 25 जून 2023 के 13:10 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक संतोष कुमार शर्मा थाना प्रभारी मुलमुला, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, आरक्षक राजा रात्रे का विशेष योगदान रहा।

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