खाद्य पदार्थों की जांच हेतु लिए गए नमूने, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत की जावेगी कार्यवाही

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, अम्बिकापुर

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए अमानक बोतल बंद पेयजल, पेय पदार्थ एवं अचार की बिक्री की संभावना हो सकती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कलेक्टर सरगुजा के निर्देशानुसार सरगुजा जिले के समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर० आर० देवांगन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशान्त कुमार तिवारी, नमूना सहायक टुलेश्वर सिंह तथा खाद्य औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मिलावट की आशंका में मेसर्स अम्बे इण्डस्ट्रीज, चठिरमा अंबिकापुर से अम्बे बोतल बंद पानी मेसर्स फेश इण्डियन पिकल, महामाया रोड. अम्बिकापुर से आम का अचार एवं अन्य 07 खाद्य प्रतिष्ठानों से विभिन्न प्रकार के शीतल पेय पदार्थों का नमूना लिया गया है। उपरोक्त खाद्य नमूनों को संकलित कर परीक्षण / विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर से परीक्षण / विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

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