छत्तीसगढ़ के नये जुआ सट्टा अधिनियम के अंतर्गत अवैध जुआ सट्टा के विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर सरगुजा पुलिस की सर्वप्रथम कार्यवाही : सरगुजा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान प्राप्त विडिओ के आधार पर स्काई एक्सचेंज ऐप एवं स्काई 247 चैनल के संचालक एवं सहयोगियों पर किया गया अपराध दर्ज !

June 28, 2023 Off By Samdarshi News

स्काई एक्सचेंज ऐप में सट्टा लगाकर कम समय में ज्यादा आर्थिक लाभ कमाने का विडिओ यूट्यूब में जारी कर युवाओं को प्रोत्साहित करने पर सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में अवैध जुआ सट्टा खेलने हेतु प्रोत्साहित करने पर सख़्ती से कार्यवाही करने के दिए गए हैं दिशा निर्देश

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा शहर में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले आरोपियों पर सख़्ती से कार्यवाही करने के साथ-साथ अवैध कार्यों में लिप्त आरोपियों पर पैनी नजर रखी जाती हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया एवं अन्य सार्वजानिक प्लेटफार्म के निगरानी के दौरान सरगुजा पुलिस को यूट्यूब में स्काई 247 नामक चैनल द्वारा विडिओ डालकर अवैध जुआ सट्टा के माध्यम से कम समय में अधिक आर्थिक लाभ कमाने के तरीके बताकर स्काई एक्सचेंज ऐप को डाउनलोड कर उपयोग करने के आसान तरीके बताकर सट्टा जैसे अवैध कार्यों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था एवं युवाओं को अवैध कार्यों में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था।

मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में अवैध जुआ सट्टा खिलाने एवं प्रोत्साहित करने में लिप्त आरोपियों पर सख़्ती से कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक श्री शुभम तिवारी एवं पुलिस टीम द्वारा मामले में छत्तीसगढ़ के नये जुआ सट्टा अधिनियम के अंतर्गत अवैध जुआ सट्टा के विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करने पर सर्वप्रथम रूप से कार्यवाही करते हुए स्काई एक्सचेंज ऐप एवं स्काई 247 चैनल के संचालक एवं संचालन में सहयोग करने वाले आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 228/23 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं, मामले में शामिल आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा हैं।