अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री करने के प्रकरण में पुलिस ने की कार्यवाही, आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

Advertisements
Advertisements

आरोपी के कब्जे से हाथ भट्टी की नी 15 लीटर अवैध महुआ शराब कीमत लगभग 1500/-रुपये की गई बरामद, आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 112/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना मणिपुर पुलिस ने की कार्यवाही  

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 जून 23 को थाना मणिपुर को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि हरीसाय निवासी तेन्दुपारा लक्ष्मीपुर का हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब बिक्री के लिए लेकर जाने हेतु तेन्दुपारा पुलिया के पास परिवहन करने हेतु साधन का इंतजार कर रहा है।

सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के साथ मौके पर पहुंच कर संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जिसने अपना नाम हरीसाय पिता स्वर्गीय समल बैक उम्र 40 वर्ष साकिन तेन्दुपारा लक्ष्मीपुर का होना बताया। जिसके कब्जे से एक झोला में रखा एक सफेद मटमैला प्लास्टिक जरीकेन जिसमें भरा 15 लीटर हाथ भटठी निर्मित महुआ शराब कीमत 1500/- रुपये का बरामद होने पर आरोपी हरीसाय को उक्त शराब रखने एवं बिक्री हेतु लेकर जाने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, जिसने कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया।  आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अवैध महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 112/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी मणिपुर उपनिरीक्षक प्रमोद पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक ललन गुप्ता, प्रधान आरक्षक विपिन तिवारी, प्रधान आरक्षक महेश्वर सिंह, महिला आरक्षक नीलम यादव, आरक्षक प्रताप सिंह सम्मिलित रहे।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!