नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत हुई कार्यवाही

नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत हुई कार्यवाही

July 1, 2023 Off By Samdarshi News

आरोपी धनराज अजाद उम्र 19 साल निवासी सीसीआई लेबर कालोनी अकलतरा को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366 (क), 376 (3) भादवि एवं 4 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता नाबालिक बालिका दिनांक 27.06.23 को स्कूल जाने के लिए सुबह  घर से निकली थी, जो स्कूल से घर वापस नही आने से उनके परजनो द्वारा आस पास खोजे नही मिले, जिसकी सूचना मिलने पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 330/2023 धारा 363 भादवि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुये त्वरित थाना स्तर से टीम गठित कर अपहृता को बरामद किया गया

विवेचना के दौरान अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ कर कथन लिया गया बताई कि धनराज अजाद उम्र 19 साल निवासी सीसीआई लेबर कालोनी अकलतरा द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया था।  मना करने के बावजूद में मेरे साथ जबरन शारिरिक संबंध बनाया गया है। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 366 (क). 376 (3) भादवि एवं 04 पास्को एक्ट जोड़ा गया है।

आरोपी धनराज अजाद उम्र 19 साल निवासी सीसीआई लेबर कालोनी अकलतरा को उसके घर से पकडकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 01.07.2023 को  न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री उमेश साहू थाना प्रभारी, सउनि भगवती खाण्डेकर,  आर शेषनारायण साहू का विशेष योगदान रहा।