आरोपी रंजीत तिर्की के विरुद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 60/23 धारा 21(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सरगुजा
अम्बिकापुर/बतौली : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि थाना बतौली पुलिस टीम को ग्राम बिरिमकेला निवासी रंजीत तिर्की द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी कर खरीद फरोख्त करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिस पर थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा उक्त संदेही पर लगातार नजर रखी जा रही थी, घटना दिनांक को मुखबीर सुचना प्राप्त हुई थी कि संदेही रंजीत तिर्की द्वारा पत्थलगांव की ओर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित नशीला टेबलेट की तस्करी कर अपने घर तरफ लाकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा हैं।
पुलिस टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। संदेही द्वारा अपना नाम रंजीत तिर्की आत्मज मुंशी राम तिर्की उम्र 26 वर्ष साकिन मांझापारा बिरिमकेला थाना बतौली का होना बताया। संदेही के कब्जे से रखे झोले में रखे समान के बारे मे पूछताछ किया गया, जो संदेही द्वारा टालमटोल करने पर झोला की तलाशी लेने पर 04 डिब्बों में कुल 576 नग प्रतिबंधित नशीला टेबलेट स्पास्मो प्रोक्सीवोन प्लस मिला, उक्त नशीले टेबलेट के सबंध में आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज पेश नही किया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अवैध प्रतिबंधित नशीला टेबलेट रखकर ग्राहक की तलाश करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना बतौली में अपराध क्रमांक 60/23 धारा 21(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, महिला आरक्षक मेरी लकड़ा, अशोक भगत, आनंद केरकेट्टा, हरिनंदन, राजेश लकड़ा, पंकज, विजय सोनवानी, भगलू सिंह सम्मिलित रहे।